अदालत ने याचिका दायर करने के लिए ‘ए-4 साइज़’ के पन्नों का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया

By भाषा | Published: March 16, 2021 09:34 PM2021-03-16T21:34:51+5:302021-03-16T21:34:51+5:30

The court directed to use the pages of 'A-4 size' to file the petition. | अदालत ने याचिका दायर करने के लिए ‘ए-4 साइज़’ के पन्नों का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया

अदालत ने याचिका दायर करने के लिए ‘ए-4 साइज़’ के पन्नों का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया

नयी दिल्ली, 16 मार्च दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आदेश दिया कि एक अप्रैल से उसके समकक्ष और जिला अदालतों में याचिका दायर करने के लिए ‘ए-4 साइज’ के पन्नों का इस्तेमाल किया जाए न कि बड़े ‘कानूनी साइज के’ पन्नों का।

पिछले साल नवंबर में मुख्य न्यायाधीश ने एक आदेश पारित करके रजिस्ट्री को निर्देश दिया था कि याचिका दायर करने के लिए छोटे ‘ए-4 साइज’ के पन्नों का इस्तेमाल करने वाले अभिवेदन को जनहित याचिका माने। इसमें कागज़ की बर्बादी और पेड़ों की कटाई रोकने के लिए ‘ए-4 साइज़’ के पन्नों का इस्तेमाल लागू करने की गुजारिश की गई थी।

उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक प्रशासनिक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल ने एक समिति की सिफारिश को मान लिया है और एक अप्रैल से याचिका दायर करने के लिए ‘ए-4 साइज़’ के पन्नों का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है।

आदेश में कहा गया है कि उच्च न्यायालय और दिल्ली की सभी जिला अदालतों में याचिकाएं, हलफनामें, आवेदन, ज्ञापन, अपील, आदेश और फैसलों के लिए ‘ए-4 साइज़’ के पन्नों का इस्तेमाल किया जाएगा।

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Web Title: The court directed to use the pages of 'A-4 size' to file the petition.

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