पटना, 06 नवंबर: तेजप्रताप ने सिविल कोर्ट में जो तलाक की अर्जी दायर की है, उसकी 29 नवंबर को सुनवाई होनी है. कहा जा रहा है कि शादी के कुछ दिनों बाद से ही दोनों में मनमुटाव शुरू हो गया था. अभी ऐश्वर्या अपने पिता के घर रह रही थी. लालू प्रसाद के धर्मगुरु ने परिवार में बढ़ती कलह के पीछे भी उनकी पत्नी ऐश्वर्या को ही जिम्मेदार ठहराया. अपने गुरु की सलाह के बाद पटना आने पर तेजप्रताप ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की.
इस बीच जो एक बात निकल कर सामने आ रही है कि जिस दिन तेजप्रताप ने तलाक की अर्जी डाली उस दिन से लगातार ऐश्वर्या राय अपनी ससुराल यानी राबड़ी देवी के आवास में रह रही हैं. वो अपने सास की सेवा भी कर रही हैं. बावजूद इसके नाराज तेजप्रताप का दिल पिघलने का नाम नहीं ले रहा है. पटना सिविल कोर्ट में दायर अर्जी में तेजप्रताप ने लिखा है कि ऐश्वर्या उन्हें और उनके छोटे भाई तेजस्वी को लड़वाना चाहती थीं और वह दोनों के बीच दीवार बनने की कोशिश कर रही थीं. तेज प्रताप ने तलाक की अर्जी तीन सेट में दी है. पहले सेट में हिंदू विवाह अधिनियम 13 (1) के तहत तलाक का है. दूसरे सेट में अधिनियम 14 (1) के तहत इसमें एक वर्ष के अंदर तलाक की मांग की गई है. तीसरे सेट में धारा 22 के तहत अदालत में सुनवाई की प्रक्रि या बंद कमरे में करने और इसको प्रकाशित नहीं करने की मांग की गई है. सिविल कोर्ट में दायर अर्जी में इस बात का भी जिक्र है कि उनके और उनकी पत्नी के बीच नौ जून और 11 जून को मारपीट तक की नौबत भी आई थी. इसके पहले जुलाई ओर अगस्त महीने में भी ऐश्वर्या ओर तेज प्रताप में लड़ाई हुई थी. आरोपों के मुताबिक ऐश्वर्या अपने पिता चंद्रिका प्रसाद के लिए सारण लोकसभा का टिकट भी मांग रही थी. इसके लिए वह लगातार तेज प्रताप पर दबाव बना रही थी.