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तमिलनाडु निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए चार महीने का समय मिला

By भाषा | Updated: September 27, 2021 16:05 IST

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नयी दिल्ली, 27 सितंबर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को तमिलनाडु राज्य निर्वाचन आयोग (टीएनएसईसी) को राज्य में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर चुनाव प्रक्रिया के समापन के लिए चार महीने का समय दिया।

शीर्ष अदालत ने 22 जून को टीएनएसईसी को इस साल 15 सितंबर तक तमिलनाडु के चार मौजूदा जिलों से अलग कर बनाए गए नौ नए जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का मौका दिया था और निर्देशों का पालन नहीं होने पर अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी थी।

प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने इन निवेदनों पर ध्यान दिया कि अब छह और नगर निगम तथा 28 नयी नगर पालिकाएं जोड़ी गई हैं तथा चुनाव संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता होगी।

पीठ ने कहा कि भले ही ये बहुत बड़े कारण नहीं है लेकिन समय दिया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से पीठ ने पूछा कि वह टीएनएसईसी के लिए कितना समय चाहते हैं। रोहतगी ने कहा, ‘‘कृपया अगले वर्ष के अप्रैल अंत तक का समय दें।’’

प्रधान न्यायाधीश ने चार महीने का समय दिया जिसे राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वीकार लिया। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, पीठ ने जनहित याचिका दायर करने वाले एस. शंकर की सहमति पर भी आश्चर्य व्यक्त किया, जिन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव कराने के संबंध में निर्वाचन आयोग को अतिरिक्त समय देने के लिए याचिका दायर की थी। पीठ ने कहा, ‘‘(पी) विल्सन (वरिष्ठ अधिवक्ता) आपने चुनाव के लिए यह याचिका दायर की है। अब आप समय और स्थगन के लिए सहमत हैं।’’

वरिष्ठ अधिवक्त विल्सन ने कहा कि निर्वाचन आयोग को 600 से अधिक शहरी निकायों के लिए चुनाव कराना है और अब, छह नगर निगम, 28 नगर पालिकाओं का गठन किया गया है तथा इससे राज्य में मौजूदा 528 नगर पंचायतों की संख्या में कमी आएगी।

इससे पहले, पीठ ने स्थानीय निकाय चुनावों से संबंधित प्रक्रियाओं के समापन के लिए छह से सात महीने और दिए जाने के अनुरोध वाली टीएनएसईसी की याचिका पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि सरकार स्थानीय निकायों को छोड़कर सभी चुनाव करवा सकती है। पीठ ने कहा था, ‘‘सरकार कुछ भी कर सकती है जो वह करना चाहती है। लेकिन जब भी स्थानीय निकाय चुनाव का मुद्दा आता है, तो वे कहते हैं, नहीं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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