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SC ने केंद्र को अनिल अंबानी के रिलायंस कम्यूनिकेशन को 104 करोड़ रुपये वापस करने का दिया आदेश

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 7, 2020 11:21 IST

दरअसल, यह राशि स्पेक्ट्रम के लिए बैंक गारंटी का संतुलन है, जिसे केंद्र द्वारा आर-कॉम को भुगतान किया जाना है।

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ठळक मुद्देजस्टिस रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली दो जजों की बेंच ने मंगलवार को केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया।यह याचिका पैसा वापस करने के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी।

उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र को अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस कम्युनिकेशंस को लगभग 104 करोड़ रुपये वापस करने का आदेश दिया है।दरअसल, यह राशि स्पेक्ट्रम के लिए बैंक गारंटी का संतुलन है, जिसे केंद्र द्वारा आर-कॉम को भुगतान किया जाना है।

बता दें कि जस्टिस रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली दो जजों की बेंच ने मंगलवार को केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका पैसा वापस करने के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसे एक ट्रिब्यूनल ने सुनाया था।

टॅग्स :सुप्रीम कोर्टअनिल अंबानी
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