लाइव न्यूज़ :

सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से 4 लाख करोड़ रुपये की AGR मांग पर उठाए सवाल, कहा- दूरसंचार विभाग की मांग पूरी तरह से अनुचित

By सुमित राय | Updated: June 11, 2020 15:15 IST

टेलिकॉम के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) मामले की सुनवाई की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुई, जिसमें तीन जजों की बेंच ने सार्वजनिक उपक्रमों से एजीआर मांग पर सवाल उठाया।

Open in App
ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्ट ने सरकारी टेलीकॉम कंपनियों से चार लाख करोड़ रुपये की एजीआर मांग को अनुचित बताया है।कोर्ट ने दूरसंचार विभाग से कहा कि एजीआर मामले में उसके फैसले की गलत व्याख्या की गई है।अदालत ने कहा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से एजीआर की बकाया राशि की मांग वापस लेने पर विचार करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने गुरुवार को टेलिकॉम के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) मामले की सुनवाई की और सार्वजनिक उपक्रमों से दूरसंचार विभाग की एजीआर मांग पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से एजीआर बकाए के रूप में चार लाख करोड़ रुपये की दूरसंचार विभाग की मांग पूरी तरह से अनुचित है।

जस्टिस अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नाजीर और एमआर शाह ने दूरसंचार विभाग से कहा कि एजीआर मामले में उसके फैसले की गलत व्याख्या की गई है क्योंकि उसने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले पर विचार नहीं किया था। दूरसंचार विभाग को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से एजीआर की बकाया राशि की मांग वापस लेने पर विचार करना होगा।

इस पर दूरसंचार विभाग ने न्यायालय से कहा कि वह एक हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट करेगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से एजीआर की मांग क्यों की गई है। इसके साथ ही AGR मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को हलफनामा दाखिल करना होगा कि वे बकाया राशि का भुगतान कैसे करेंगे।

क्या है एजीआर और क्या है इसको लेकर विवाद?

एजीआर दूरसंचार विभाग की ओर से टेलीकॉम कंपनियों से लिया जाने वाला स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज और लाइसेंसिंग फीस है। स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज कुल लाभ का 3 से 5 फीसदी के बीच और लाइसेंसिंग फीस 8 फीसदी होती है।

दूरसंचार विभाग एजीआर का कैलकुलेशन पूर्ण आय पर मानता है और इसी को लेकर विवाद है। इसके हिसाब से टेलीकॉम कंपनियों के एजीआर में कंपनी के लाभ के साथ-साथ संपत्तियों की बिक्री पर कमाए लाभ और डिपॉजिट इंटरेस्ट को भी शामिल किया जाता है। लेकिन, वही टेलीकॉम कंपनियां सिर्फ सेवाओं पर होने वाली आमदनी को एजीआर का हिस्सा मानना चाहती हैं।

टॅग्स :सुप्रीम कोर्टटेलीकॉम
Open in App

संबंधित खबरें

भारतSupreme Court: बांग्लादेश से गर्भवती महिला और उसके बच्चे को भारत आने की अनुमति, कोर्ट ने मानवीय आधार पर लिया फैसला

भारतआपको बता दूं, मैं यहां सबसे छोटे... सबसे गरीब पक्षकार के लिए हूं, जरूरत पड़ी तो मध्य रात्रि तक यहां बैठूंगा, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा

स्वास्थ्यखतरनाक धुएं से कब मुक्त होगी जिंदगी?, वायु प्रदूषण से लाखों मौत

भारतसुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना को सफलता की कहानियों वाले दिव्यांग लोगों को शो में बुलाने और इलाज के लिए पैसे जुटाने का दिया निर्देश

भारत"कोर्ट के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है...", दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

भारत अधिक खबरें

भारतIndigo Crisis: इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के बीच रेलवे का बड़ा फैसला, यात्रियों के लिए 37 ट्रेनों में 116 कोच जोड़े गए

भारतPutin Visit India: भारत का दौरा पूरा कर रूस लौटे पुतिन, जानें दो दिवसीय दौरे में क्या कुछ रहा खास

भारतशशि थरूर को व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति के भोज में न्योता, राहुल गांधी और खड़गे को नहीं

भारतIndiGo Crisis: सरकार ने हाई-लेवल जांच के आदेश दिए, DGCA के FDTL ऑर्डर तुरंत प्रभाव से रोके गए

भारतबिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र हुआ अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित, पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली हल्की नोकझोंक