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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केसः मंजू वर्मा की गिरफ्तारी ना होने पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, कहा- बिहार पुलिस ने तो हद कर दी!

By आदित्य द्विवेदी | Updated: November 12, 2018 13:51 IST

मुजफ्फरपुर शेल्टर होमः सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के डीजीपी को पेश होकर सफाई देने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री मंजू वर्मा को गिरफ्तार ना किए जाने पर बिहार पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। मंजू वर्मा को आर्म्स एक्ट के मामले में पुलिस को तलाश है। जस्टिस मदन बी लोकुर ने बिहार पुलिस पर तंज कसते हुए कहा, 'वाह! कैबिनेट मंत्री फरार है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कैबिनेट मंत्री लापता हो और किसी को खबर नहीं कि वो कहां है। आपको मामले की गंभीरता का अंदाजा भी है। ये तो हद ही हो गई।'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हमें हैरानी है कि एक महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है और पूर्व कैबिनेट मंत्री का कुछ पता नहीं है। बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को हमारे सामने पेश होना होगा। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।'

'लापता' है मंजू वर्मा

मुजफ्फरपुर बालिका अल्पवास गृह यौन शोषण मामले में मंजू वर्मा को अपने मंत्री पद गंवाना पडा था। उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है। पूर्व मंत्री मंजू वर्मा ने अग्रिम जमानत के लिए जिला अदालत से लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थीं। लेकिन, जमानत नहीं मिली। वह अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पटना हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किये जाने के तीन माह बाद तक पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किये जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई थी।

भारी मात्रा में मिले थे हथियार

मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की जांच के सिलसिले में सीबीआई की पूर्व मंत्री के पति चंद्रशेखर के पैतृक अवास बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर प्रखंड के श्रीपुर गांव स्थित आवास से कारतूस बरामद किये गये थे। इसके बाद पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के विरुद्ध मंझौल अनुमंडल कोर्ट के एडीजे ने गैर जमानतीय वारंट जारी किया था।

इस मामले में नामजद पूर्व मंत्री के पति चंद्रशेखर वर्मा ने 29 सितंबर को मंझौल की अनुमंडल अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद 31 को पुलिस ने पूछताछ के लिए चंद्रशेखर वर्मा को रिमांड पर ले लिया है। पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर के पैतृक गांव स्थित आवास पर सीबीआई की छापेमारी में 323 बोर के 18 कारतूस, 8 एमएम बोर के 10 कारतूस, 7.62 बोर के 19 कारतूस एवं थ्री नोट थ्री के छह कारतूस बरामद किये गये थे। ये सभी कारतूस आम आदमी के रखने पर प्रतिबंध है। 

बिहार संवाद्दाता एसपी सिन्हा से इनपुट्स लेकर

टॅग्स :मुजफ्फरपुर बालिका गृह बलात्कार मामलासुप्रीम कोर्टबिहार
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