उच्चतम न्यायालय ने विद्युत अधिनियम पर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अटार्नी जनरल से सहायता मांगी

By भाषा | Updated: July 4, 2021 00:27 IST2021-07-04T00:27:00+5:302021-07-04T00:27:00+5:30

Supreme Court seeks help from Attorney General against High Court order on Electricity Act | उच्चतम न्यायालय ने विद्युत अधिनियम पर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अटार्नी जनरल से सहायता मांगी

उच्चतम न्यायालय ने विद्युत अधिनियम पर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अटार्नी जनरल से सहायता मांगी

नयी दिल्ली, तीन जुलाई उच्चतम न्यायालय ने विद्युत अधिनियम के एक प्रावधान के तहत एक दीवानी अदालत के अधिकारक्षेत्र का निस्तारण करने से जुड़े एक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल की सहायता मांगी है।

दिसंबर 2019 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति की अपील अधिकारक्षेत्र के आधार पर खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 126 के तहत कार्रवाई शुरू की गई थी, जो बिजली चोरी के आरोप पर शुल्क के आकलन से संबद्ध है।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि यह विषय दीवानी अदालत के अधिकारक्षेत्र में नहीं आता है।

अदालत के आदेश के खिलाफ अपील 29 जून को प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आई थी।

पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘हमारा मानना है कि इन विशेष अनुमति याचिकाओं में उठाए गए बिंदुओं पर भारत के अटार्नी जनरल की सहायता की जरूरत है। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए अटार्नी जनरल को नोटिस जारी किया जाए। विषयों को तीन हफ्ते बाद के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Supreme Court seeks help from Attorney General against High Court order on Electricity Act

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे