सुप्रीम संकटः SC के दो जजों से मिला बार काउंसिल का प्रतिनिधिमंडल

By IANS | Updated: January 14, 2018 14:55 IST2018-01-14T14:54:59+5:302018-01-14T14:55:22+5:30

बीसीआई ने शनिवार को एक बयान में कहा था कि काउंसिल का सर्वसम्मति से यह मानना है कि यह सुप्रीम कोर्ट का आंतरिक मामला है।

supreme court sc judge issue bar council of india | सुप्रीम संकटः SC के दो जजों से मिला बार काउंसिल का प्रतिनिधिमंडल

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बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट से संबंधित संकट को सुलझाने के प्रयास में शीर्ष न्यायालय के दो न्यायाधीशों से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों द्वारा प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा से अपने मतभेदों को सार्वजनिक करने के दो दिनों बाद प्रतिनिधिमंडल ने न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल और उसके बाद न्यायमूर्ति एएम खानविलकर से मुलाकात की।

बीसीआई ने शनिवार को निर्णय लिया था कि एक प्रतिनिधिमंडल रविवार (14 जनवरी) को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से मिलेगा, जिससे कि जल्द से जल्द संकट को हल किया जा सके।

बीसीआई ने शनिवार को एक बयान में कहा था कि काउंसिल का सर्वसम्मति से यह मानना है कि यह सुप्रीम कोर्ट का आंतरिक मामला है। काउंसिल को उम्मीद व विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इस मुद्दे की गंभीरता समझेंगे और भविष्य में इस तरह की किसी भी स्थिति से बचेंगे जिसका राजनीतिक दल या उनके नेता अनुचित फायदा उठा सकते हैं और इससे हमारी न्यायपालिका को नुकसान पहुंच सकता है।

काउंसिल ने राजनीतिक दलों व राजनेताओं से न्यायपालिका की आलोचना नहीं करने व इसे मुद्दा नहीं बनाने का आग्रह किया। बीसीआई के अध्यक्ष मनन मिश्रा ने कहा कि यह 'बहुत दुर्भाग्यपूर्ण' है कि चार वरिष्ठ न्यायधीशों ने प्रेस कांफ्रेंस की और यह संदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को आंतरिक रूप से सुलझाया जाना चाहिए था। यह एक पारिवारिक विवाद है और इसे न्यायापालिका के भीतर ही सुलझाया जाना चाहिए था। 

उल्लेखनीय है कि चार न्यायाधीशों न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर व न्यायमूर्ति कुरयिन जोसेफ ने शुक्रवार को अदालती मामलों के आवंटन को लेकर प्रधान न्यायाधीश की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि शीर्ष अदालत की प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं है।

Web Title: supreme court sc judge issue bar council of india

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