लाइव न्यूज़ :

चोट लगने के लंबे समय बाद पीड़ित की मौत हो तो भी आरोपी की जिम्मेदारी कम नहीं होती: सुप्रीम कोर्ट

By विनीत कुमार | Updated: January 27, 2023 14:36 IST

Open in App

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर किसी शख्स द्वारा दी गई चोट की वजह से काफी समय बाद पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो भी हत्या के मामले में आरोपी की जिम्मेदारी कम नहीं होती है।

मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एस. रवींद्र भट की पीठ ने कहा, 'कोई धारणा या सूत्र नहीं हो सकता है कि जहां मृत्यु अगर कुछ समय के बाद बाद होती है तो चोट (जिसके कारण मृत्यु हो सकती है), को गैर इरादतन हत्या कहा जा सकता है। हर मामला अलग होता है। हालांकि, जो महत्वपूर्ण है वह ये है कि चोट किस प्रकार की है, और क्या यह सामान्य रूप से किसी को मौत की ओर ले जाने के लिए पर्याप्त है।'

आदेश में आगे कहा गया है कि इस मामले में चिकित्सकीय ध्यान की पर्याप्तता या अन्य कोई चीज प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मौत कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण हुई थी, जो चोटों की वजह से हुई ।

कोर्ट ने कहा, 'इस प्रकार चोट और मौत करीबी रूप से और सीधे रूप से एक-दूसरे से जुड़े हैं।'

मामले में सुनवाई के दौरान अपीलकर्ताओं के वकील ने कहा था कि हमले के 20 दिन बाद पीड़ित की मृत्यु हो गई थी और इससे पता चलता है कि चोट की वजह से मौत नहीं हुई होगी।

इस मामले में अपीलकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसने हत्या के लिए उसे दोषी ठहराते हुए सजा की पुष्टि की थी।

पुलिस के अनुसार फरवरी 2012 में आरोपी ने मृतक पर विवादित जमीन पर जेसीबी चलाने का प्रयास करने पर हमला किया था। पीड़ित की मौत के बाद पीड़ित परिवार ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज कराया था।

आरोपी ने तर्क दिया कि कथित घटना के लगभग बीस दिनों के बाद और सर्जरी में समस्या के कारण पीड़िता की मृत्यु हो गई, इसलिए उसकी कथित हरकतें मौत का कारण नहीं थीं।

कोर्ट ने कहा कि पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर ने कहा कि चोटें एक कठोर और धारदार चीज के कारण लगी थीं और मृतक की मौत कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण हुई थी जो उसके शरीर पर कई चोटों और उनकी जटिलताओं के परिणामस्वरूप हुई।

टॅग्स :सुप्रीम कोर्टहत्या
Open in App

संबंधित खबरें

क्राइम अलर्टपति-पत्नी और वो..., अवैध संबंध के चलते महिला ने सुहाग को उतारा मौत के घाट; आगरा पुलिस का खुलासा

क्राइम अलर्टपत्नी की गला रेतकर हत्या और पति ने खुद को चाकू से वार कर आत्महत्या का किया प्रयास

क्राइम अलर्ट2 साल से चचेरे भाई से अवैध संबंध, भाई मेराज अली ने पैर पकड़ा और माता रबिया खातून-पिता मोहम्मद मनीर ने तकिये से मुंह दबा कर बेटी को मार डाला

भारतअल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड केस से अलग हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन, आखिर कारण

क्राइम अलर्टबड़े भाई और भाभी को पिता प्रसिद्ध नारायण दीक्षित ने मार डाला, घर में ही किसी बात को लेकर झगड़ा?, छोटे बेटे ने सिर पर लोहे की रॉड से वार कर की हत्या?

भारत अधिक खबरें

भारतUP की महिला ने रचा इतिहास! 14 दिनों में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनीं

भारतLadki Bahin Yojana Row: महाराष्ट्र में 71 लाख महिलाएं अयोग्य घोषित, विपक्ष ने किया दावा, सरकार की जवाबदेही पर उठाए सवाल

भारतयूपी बोर्ड ने 2026-27 के लिए कक्षा 9 से 12 तक NCERT और अधिकृत पुस्तकें अनिवार्य कीं

भारतपाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ के कोलकाता पर हमले की धमकी वाले बयान पर सोशल मीडिया पर 'धुरंधर' अंदाज़ में आई प्रतिक्रिया

भारतबिहार में CM नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को सीएम बनाने की मांग को लेकर महिलाओं ने शुरू किया सत्याग्रह