लाइव न्यूज़ :

जम्मू कश्मीरः सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट के इस्तेमाल को माना मौलिक अधिकार, पाबंदी पर समीक्षा करने का आदेश

By एएनआई | Updated: January 10, 2020 15:24 IST

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 जनवरी) को जम्मू-कश्मीर में लगे प्रतिबंध पर दायर याचिका पर सुनवाई करने के दौरान कहा कि भारतीय  संविधान के अनुच्छेद  19  के अंतर्गत हर व्यक्ति को इंटरनेट इस्तेमाल का मूलभूत अधिकार है। साथ ही जम्मू और कश्मीर के प्रशासन से एक हफ्ते में राज्य में लगी पाबंदियों के बारे में विचार के निर्देश दिए हैं।

Open in App
ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट के इस्तेमाल को मौलिक अधिकार माना है।न्यायालय ने कहा कि कश्मीर के नागरिकों को कड़ी सुरक्षा और आजादी दी जानी चाहिए।  न्यायालय में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजााद और टाइम्स एडिटर अनुराधा समेत कई लोगों ने याचिका दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 जनवरी) को जम्मू-कश्मीर में लगे प्रतिबंधों पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि इंटरनेट के इस्तेमाल को मौलिक अधिकार माना है। कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद  19 का हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि सरकार इस पर हमेशा के लिए रोक नहीं लगा सकती। साथ ही न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर के प्रशासन से एक हफ्ते में राज्य में लगी पाबंदियों के बारे में विचार करने का आदेश दिया है।

समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायमूर्ति एनवी रमण समेत तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा 'इसमें कोई संदेह नहीं हैं कि लोकतंत्र में बोलने की आजादी एक महत्वपूर्ण हथियार है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद (1)(अ) के अंतर्गत इंटरनेट इस्तेमाल का मौलिक आधिकार है।'

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कश्मीर में बहुत हिंसा हुई है। इस कानून के जरिए लोगों के मानवाधिकारों और सुरक्षा के मुद्दों को संतुलित किया जा सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर के प्रशासन से एक हफ्ते में राज्य में लगी पाबंदियों के बारे में विचार के निर्देश दिए  हैं। कश्मीर के नागरिकों को कड़ी सुरक्षा और आजादी दी जानी चाहिए। 

सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर में कई चीजों पर लगी पाबंदी की याचिका पर सुनवाई करने के दौरान निर्देश दिए। न्यायालय में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजााद  और टाइम्स एडिटर अनुराधा समेत कई लोगों ने जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट और कम्युनिकेशन समेत कई चीजों पर लगे प्रतिबंध पर दायर याचिका की सुनवाई की। 

केंद्र सरकार ने पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। इसके बाद जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और कश्मीर में बांट दिया गया था। 

टॅग्स :सुप्रीम कोर्टजम्मू कश्मीरलद्दाख़जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी
Open in App

संबंधित खबरें

भारतSupreme Court: बांग्लादेश से गर्भवती महिला और उसके बच्चे को भारत आने की अनुमति, कोर्ट ने मानवीय आधार पर लिया फैसला

भारतDrung Waterfall: महीनों बाद खुला द्रुग वाटरफाल, टंगमर्ग राइडर्स की रोजी-रोटी में मदद मिली

भारतJammu-Kashmir Power Shortage: सर्दी बढ़ने के साथ कश्मीर में गहराया बिजली सकंट, करीब 500 मेगावाट बिजली की कमी से परेशान लोग

भारतJammu-Kashmir: कश्मीर के मोर्चे से खुशखबरी, आतंकी हिंसा में गिरावट पर आतंक और दहशत में नहीं

पूजा पाठVaishno Devi Temple: मां वैष्णो देवी की यात्रा में गिरावट, पिछले साल के मुकाबले श्रद्धालुओं की संख्या घटी

भारत अधिक खबरें

भारतIndiGo Crisis: लगातार फ्लाइट्स कैंसिल कर रहा इंडिगो, फिर कैसे बुक हो रहे टिकट, जानें

भारतIndigo Crisis: इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के बीच रेलवे का बड़ा फैसला, यात्रियों के लिए 37 ट्रेनों में 116 कोच जोड़े गए

भारतPutin Visit India: भारत का दौरा पूरा कर रूस लौटे पुतिन, जानें दो दिवसीय दौरे में क्या कुछ रहा खास

भारतशशि थरूर को व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति के भोज में न्योता, राहुल गांधी और खड़गे को नहीं

भारतIndiGo Crisis: सरकार ने हाई-लेवल जांच के आदेश दिए, DGCA के FDTL ऑर्डर तुरंत प्रभाव से रोके गए