महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कल शाम 5 बजे से पहले हो फ्लोर टेस्ट, लाइव प्रसारण की हो व्यवस्था
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 26, 2019 10:51 IST2019-11-26T10:51:51+5:302019-11-26T10:51:51+5:30
जस्टिस एन.वी. रमना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (केंद्र), कपिल सिब्बल (शिवसेना), अभिषेक मनु सिंघवी (राकांपा-कांग्रेस), मुकुल रोहतगी (देवेंद्र फड़नवीस), मनिंदर सिंह (अजित पवार) ने दलीलें पेश कीं.

हम महाराष्ट्र के राज्यपाल से अनुरोध करते हैं कि वह 27 नवंबर को विश्वास मत सुनिश्चित करें: उच्चतम न्यायालय।
महाराष्ट्र मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। शीर्ष कोर्ट ने महाराष्ट्र में 27 नवंबर को बहुमत परीक्षण कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साथ ही आदेश दिया कि प्रोटेम स्पीकर भी नियुक्त हो। कोर्ट ने कहा कि पांच बजे तक विधायकों की शपथ पूरी हो जाए। कोर्ट ने साफ किया कि गुप्त मतदान नहीं हो और फ्लोर टेस्ट का लाइव टेलीकास्ट हो।
Supreme Court orders Floor Test in the Maharashtra assembly to be held on November 27 pic.twitter.com/2RTzxAaknh
— ANI (@ANI) November 26, 2019
Supreme Court orders Floor Test in the Maharashtra assembly to be held on November 27 before 5 pm. The proceedings shall be live telecast. https://t.co/SLrGeF6et1
— ANI (@ANI) November 26, 2019
इससे पहले अदालत के निर्देश पर कांग्रेस-राकांपा और शिवसेना ने 154 विधायकों के हलफनामे वापस ले लिए थे। याचिकाकर्ताओं ने देवेंद्र फड़नवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती दे रखी है। केंद्र सरकार ने सोमवार को भी दावा किया कि महाराष्ट्र में सरकार गठित करने के लिए भाजपा को राकांपा के 54 विधायकों का समर्थन था।