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बिलकिस बानो मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कुछ दोषियों को दूसरों की तुलना में अधिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं

By अनिल शर्मा | Updated: September 15, 2023 09:21 IST

दोषियों की तरफ से पेश वकील लूथरा ने कहा कि आजीवन कारावास की सजा के दोषियों का पुनर्वास और सुधार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक स्थापित स्थिति है। कोर्ट अब 20 सितंबर को याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू करेगा।

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ठळक मुद्देबिलकिस बानो मामले के दोषियों को आजीवन कारावास में दी गई छूट के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था।शीर्ष अदालत ने कहा कि कुछ दूसरों की तुलना में अधिक विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं।

नई दिल्लीः 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और परिवार के सदस्यों की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा पाए 11 लोगों को दी गई छूट की चुनौती पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि हर दोषी एक जैसा नहीं होता है और कुछ दूसरों की तुलना में अधिक विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं।

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और उज्जल भुइयां की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अदालत के समक्ष वास्तविक मुद्दा यह था कि क्या सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखने के बाद गुजरात सरकार द्वारा छूट देने की शक्ति का सही ढंग से प्रयोग किया गया था। 

दलीलों के दौरान पीठ ने एक बिंदु पर इस बात पर प्रकाश डाला कि बिलकिस बानो मामले के दोषी उन आजीवन कारावास के दोषियों के साथ समानता की मांग नहीं कर सकते हैं, जिन्हें उनकी सजा के दौरान पैरोल या फर्लो पर बाहर नहीं जाने दिया गया था।

दोषियों में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने दोषियों की लंबी कैद और बाहर उनके परिवारों के लिए अंतहीन इंतजार का मुद्दा उठाया, साथ ही छूट नीति के महत्व पर जोर दिया, जिसे उन्होंने सुधार के सिद्धांत द्वारा निर्देशित किया था।

लूथरा ने कहा- “सलाखों के पीछे का जीवन बहुत कठिन है। वे (मामले के दोषी) कम से कम 15 साल से जेल में बंद हैं। उनके परिजन बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं। वे कई वर्षों से बाहर आकर एक सुधारित जीवन जीने का इंतजार कर रहे हैं। सुधार ही कुंजी है।'' 

जवाब देते हुए, पीठ ने कहा: “लेकिन, इस मामले में, उन्हें कई दिनों तक, कई बार बाहर आने का विशेषाधिकार मिला। वे इतने समय तक सुस्त नहीं रहे थे। कुछ दोषी ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों की तुलना में अधिक विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। यही वह बिंदु है जिसे हम व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं।"

जब लूथरा ने कहा कि एक विशेष बिंदु है जिसे वह एक दोषी के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो पीठ ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि "हर दोषी एक जैसा नहीं होता है।"

पीठ ने कहा कि आमतौर पर राज्यों की ओर से इस तरह की छूट से इनकार किए जाने के खिलाफ मामले दायर किए जाते हैं। वहीं, लूथरा ने कहा कि कानूनी स्थिति और नीति वही बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आजीवन कारावास की सजा के दोषियों का पुनर्वास और सुधार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक स्थापित स्थिति है। कोर्ट अब 20 सितंबर को याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू करेगा।

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