'क्या मौत की सजा दिलाने वाले वकीलों को प्रोत्साहन दिया जाता है', सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से मांगा जवाब

By विशाल कुमार | Updated: April 24, 2022 12:57 IST2022-04-24T12:54:50+5:302022-04-24T12:57:19+5:30

एमिकस क्यूरी के. परमेश्वर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मध्य प्रदेश राज्य की एक नीति है जहां उन्हें मौत की सजा दिलाने वाले मामलों के आधार पर प्रोत्साहन और वेतन वृद्धि दी जाती है।

supreme court madhya pradesh incentives-policy for prosecutors for death penalty cases | 'क्या मौत की सजा दिलाने वाले वकीलों को प्रोत्साहन दिया जाता है', सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से मांगा जवाब

'क्या मौत की सजा दिलाने वाले वकीलों को प्रोत्साहन दिया जाता है', सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से मांगा जवाब

Highlightsबीते 29 मार्च, 2022 को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मांग जवाब।मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वकील रुक्मणी बोबड़े से ऐसी नीति को रिकॉर्ड पर लाने के लिए कहा।

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश सरकार से यह रिकॉर्ड पर बताने के लिए कहा है कि क्या उसने किसी कोई ऐसी योजना अपनाई है जिसके तहत केसों में मौत की सजा सुनाए जाने के आधार पर सरकारी वकीलों को प्रोत्साहन और वेतन वृद्धि दी जाती है।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, बीते 29 मार्च, 2022 को जेल में बंद याचिकाकर्ता का सजा कम करने से संबंधित जांचकर्ताओं द्वारा इंटरव्यू करने की अनुमति मांगने वाले आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था।

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा के मामलों में सजा कम करने से संबंधित जांच करने की प्रक्रियाओं के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी करने पर विचार करने का फैसला किया।

इस दौरान एमिकस क्यूरी के. परमेश्वर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मध्य प्रदेश राज्य की एक नीति है जहां उन्हें मौत की सजा दिलाने वाले मामलों के आधार पर प्रोत्साहन और वेतन वृद्धि दी जाती है।

इस पर कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वकील रुक्मणी बोबड़े से ऐसी नीति को रिकॉर्ड पर लाने और उसका बचाव करने हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

Web Title: supreme court madhya pradesh incentives-policy for prosecutors for death penalty cases

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