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सुप्रीम कोर्ट ने नीट विवाद पर NTA और केंद्र को जारी किया नोटिस, कहा- "यदि 0.001 फीसदी भी लापरवाही हुई तो कार्रवाई होनी चाहिए"

By मनाली रस्तोगी | Updated: June 18, 2024 12:39 IST

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2024 परीक्षा के आयोजन में पेपर लीक और कदाचार का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

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ठळक मुद्देनीट-यूजी 2024 का परिणाम चार जून को घोषित किया गया था।परिणाम घोषित होते ही हंगामा मच गया और कई छात्रों ने विसंगतियों का आरोप लगाया।सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अगर किसी की ओर से 0.001 फीसदी लापरवाही है तो इससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए।"

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2024 परीक्षा के आयोजन में पेपर लीक और कदाचार का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अगर किसी की ओर से 0.001 फीसदी लापरवाही है तो इससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए।"

मेडिकल अभ्यर्थियों और उनके माता-पिता द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू करने वाले गंभीर आरोपों के बीच शीर्ष अदालत ने कहा कि छोटी सी लापरवाही से भी पूरी तरह से निपटने की जरूरत है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2024 का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पर 24 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए किया गया था। 

बताते चलें कि नीट-यूजी 2024 का परिणाम चार जून को घोषित किया गया था। परिणाम घोषित होते ही हंगामा मच गया और कई छात्रों ने विसंगतियों का आरोप लगाया। नीट-यूजी परीक्षा देशभर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा आयोजित की जाती है। 

टॅग्स :नीटसुप्रीम कोर्टनेशनल टेस्टिंग एजेंसी
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