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सुप्रीम कोर्ट लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिये तैयार, CBI से मांगा जवाब

By भाषा | Updated: March 15, 2019 21:12 IST

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने सीबीआई को लालू प्रसाद की याचिका पर दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। लालू यादव ने इन मामलों में उन्हें जमानत देने से इंकार करने के झारखण्ड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है।

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उच्चतम न्यायालय ने करोड़ों रूपए के चारा घोटाले से संबंधित तीन मामलों में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर शुक्रवार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जवाब मांगा।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने सीबीआई को लालू प्रसाद की याचिका पर दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। लालू यादव ने इन मामलों में उन्हें जमानत देने से इंकार करने के झारखण्ड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है।लालू प्रसाद ने न्यायालय से कहा कि तीन मामलों में दोषी ठहराये जाने के बाद वह 22 महीने से जेल में हैं।राजद सुप्रीमो की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ से कहा कि लालू प्रसाद को इन मुकदमों में क्रमश: साढ़े तीन साल, 14 साल और पांच साल की कैद की सजा सुनाई गयी है।सिब्बल ने कहा, ‘‘मुझे तीन मामलों में एक जैसे साक्ष्य और एक जैसे अपराध के लिये दोषी ठहराया गया है। मैं पहले ही 22 महीने जेल में गुजार चुका हूं।’’ सिब्बल ने सवाल किया, ‘‘कैसे मुझे एक ही अपराध के लिये एक ही साक्ष्य के आधार पर तीन बार दोषी ठहराया जा सकता है?’’ पीठ ने सिब्बल से जानना चाहा कि किन अपराध में लालू प्रसाद को दोषी ठहराया गया है तो उन्होंने कहा, ‘‘मुझे भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), धारा 420 (छल) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 के तहत दोषी ठहराया गया है।’’ चारा घोटाला अविभाजित बिहार के पशुपालन विभाग में खजाने से 1990 के प्रारंभ में फर्जी तरीके से नौ सौ करोड़ रूपए की रकम निकालने से संबंधित है। लालू प्रसाद यादव उस दौर में बिहार के मुख्यमंत्री थे।राजद सुप्रीमो इन तीन मामलों में दिसंबर, 2017 से रांची की बिरसा मुण्डा केन्द्रीय जेल में बंद हैं। लालू यादव ने अपनी बढ़ती उम्र और गिरते स्वास्थ का हवाला देते हुये झारखण्ड उच्च न्यायलाय से जमानत का अनुरोध किया था। राजद सुप्रीमो मधुमेह, रक्तचाप और कई अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं और उन्हें इनमें से एक मामले में पहले जमानत मिल गयी थी।लालू यादव देवघर, दुमका और चाईबासा के दो कोषागार से फर्जी तरीके से धन निकालने के जुर्म में दोषी ठहराये गये हैं। चाईबासा कोषागार से संबंधित दो में से एक मामले में उन्हें जमानत मिल गयी थी। इस समय उन पर डोरांडा कोषागार से संबंधित मामले में मुकदमा चल रहा है।

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