सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ओडिशा के पुरी में आयोजित होने वाली रथ यात्रा (Rath Yatra 2020) को कुछ प्रतिबंधों के साथ आयोजित करने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुरी रथ यात्रा स्वास्थ्य मुद्दे से समझौता किए बिना मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय के साथ आयोजित की जाएगी। तीन जजों की पीठ ने इस संबंध में अपना फैसला सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रथ यात्रा (Rath Yatra) के आयोजन के दौरान स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि अगर राज्य सरकार को लगता है कि स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर जा रही है, तो वह इस पर रोक लगा सकती है।
23 जून को पुरी में होना है रथ यात्रा का आयोजन
पुरी की रथ यात्रा में हर साल दुनियाभर से लाखों श्रद्धालु आते हैं और इस बार 23 जून को रथ यात्रा का आयोजन होना है, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून के फैसले में पुरी में इस साल की ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी।
चीफ जस्टिस ने किया 3 जजों की पीठ का गठन
प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे ने पुरी रथ यात्रा के आयोजन को लेकर दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया था।
अमित शाह ने जगन्नाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष से की बात
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस साल पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर अनिश्चितता के बीच सोमवार को जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष गजपति महाराजा दिव्यसिंह देव से बात की थी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समीर मोहंती ने बताया कि अमित शाह ने साल 1736 से अनवरत चल रही रथ यात्रा के साथ जुड़ी परंपरा पर चर्चा की।