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सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, गुजरात की इस विधानसभा सीट पर नहीं घोषित किए जाए उम्मीदवार

By भाषा | Updated: April 23, 2019 04:48 IST

गुजरात विधानसभा चुनाव : पबुभा माणेक ने 2017 में द्वारका विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी जिसे उनके प्रतिद्वंद्वी एवं कांग्रेसी उम्मीदवार मेरामणभाई गोरिया ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

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ठळक मुद्देशीर्ष अदालत ने हालांकि गुजरात उच्च न्यायालय के 12 अप्रैल के उस आदेश पर रोक से इंकार किया पीठ ने कहा, ‘‘फिलहाल कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को विधायक के रूप में अयोग्य ठहराने को चुनौती देने वाली भाजपा के वरिष्ठ नेता पबुभा माणेक की याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि गुजरात की द्वारका विधानसभा सीट रिक्त घोषित नहीं की जानी चाहिए।

शीर्ष अदालत ने हालांकि गुजरात उच्च न्यायालय के 12 अप्रैल के उस आदेश पर रोक से इंकार किया जिसमें दोषपूर्ण नामांकन पत्र सौंपने पर माणेक का निर्वाचन निरस्त कर दिया था और सीट पर उपचुनाव के आदेश दिये थे।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि चूंकि मामला सौंपे गये नामांकन की वैधता के विवाद से जुड़ा है, वह अपील सितंबर 2019 में सुनेगी। पीठ ने कहा, ‘‘फिलहाल कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलकर्ता (माणेक) जिस सीट से निर्वाचित हुए हैं, उसे रिक्त सीट के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाए। यह देखते हुए कि मामला सौंपे गये नामांकन की वैधता के विवाद से जुड़ा है, रजिस्ट्री इस मामले को अंतिम निपटारे हेतु सितंबर 2019 में सुनवाई के लिए रखती है।’’

माणेक ने 2017 में द्वारका विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी जिसे उनके प्रतिद्वंद्वी एवं कांग्रेसी उम्मीदवार मेरामणभाई गोरिया ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। गोरिया ने अपनी याचिका में कहा था कि माणेक का निर्वाचन निरस्त किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने दोषपूर्ण नामांकन पत्र सौंपा था और उन्होंने विधानसभा क्षेत्र का नाम और संख्या का उल्लेख नहीं किया था। भाषा अनुराग नरेश नरे

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