उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को कोविड-19 अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा जांच करने का दिया निर्देश

By भाषा | Updated: December 18, 2020 12:29 IST2020-12-18T12:29:08+5:302020-12-18T12:29:08+5:30

Supreme Court directs all states to conduct fire safety checks in Kovid-19 hospitals | उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को कोविड-19 अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा जांच करने का दिया निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को कोविड-19 अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा जांच करने का दिया निर्देश

नयी दिल्ली, 18 दिसंबर उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को शुक्रवार को निर्देश दिया कि वे कोविड-19 समर्पित अस्पतालों में आग से सुरक्षा की जांच करें ताकि देश में अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं को रोका जा सके।

उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 समर्पित अस्पतालों को चार सप्ताह के अंदर अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीकरण कराने का निर्देश देते हुए कहा कि ऐसा ना करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण के नेतृत्व वाली एक पीठ ने कहा कि जिन अस्पतालों के अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र की समय सीमा खत्म हो चुकी है, उन्हें चार सप्ताह के अंदर इसे हासिल करना होगा।

न्यायमूर्ति आर एस रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह भी इस पीठ में शामिल थे। पीठ ने कहा कि राजनीतिक रैलियों और कोविड-19 से जुड़े निर्देशों के पालन के मुद्दे को निर्वाचन आयोग देखेगा।

उच्चतम न्यायालय ने गुजरात के राजकोट के एक कोविड-19 अस्पताल में आग लगने की घटना के बाद संज्ञान लिया था। इस घटना में कई मरीजों की मौत हो गई थी।

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Web Title: Supreme Court directs all states to conduct fire safety checks in Kovid-19 hospitals

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