अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर SC ने बॉम्बे हाईकोर्ट को जल्द सुनवाई करने को कहा, जानें पूरा मामला
By मनाली रस्तोगी | Published: May 31, 2022 12:07 PM2022-05-31T12:07:07+5:302022-05-31T12:07:49+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर तेजी से सुनवाई करने पर विचार करे।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख की जमानत की याचिका पर तेजी से सुनवाई करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री को हाई कोर्ट के समक्ष लंबित उनकी जमानत याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता भी दी।
वहीं, न्यायिक हिरासत में रह रहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख ने शीर्ष अदालत को बताया कि उनकी जमानत याचिका पर 25 मार्च से हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई है। बताते चलें कि पिछले हफ्ते देशमुख को उच्च रक्तचाप और सीने में दर्द की शिकायत के बाद नगर निगम द्वारा संचालित केईएम अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था।
Anil Deshmukh told the Supreme Court that his bail plea has been pending for hearing since March 25th in the Bombay High Court.
— ANI (@ANI) May 31, 2022
72 वर्षीय पूर्व मंत्री को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नवंबर 2021 में कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए की जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी ने देशमुख और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले के आधार पर मामला दर्ज किया था। उनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मामला दर्ज किया है।