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सुप्रीम कोर्ट ने दी यूपी पंचायत चुनावों की मतगणना की इजाजत, उम्मीदवारों की जीत के बाद जश्न पर रोक

By विनीत कुमार | Updated: May 1, 2021 13:08 IST

सुप्रीम कोर्ट ने रविवार से शुरू हो रही उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों की मतगणना पर रोक लगाने से इनकार किया है।

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ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्ट ने तमाम कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ मतगणना की इजाजत दीमतगणना के दौरान या मतों की गिनती के बाद किसी प्रकार की विजय रैलियों की इजाजत नहीं829 मतगणना केंद्रों पर होनी है मतों की गिनती, मतदान केंद्र में आने से पहले सभी को नेगेटिव कोविड-19 रिपोर्ट देगी होगी

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को एक सुनवाई के बाद यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना पहले से तय तारीख पर कराने की मंजूरी दे दी। यूपी में पंचायत चुनाव की गिनती कल यानी 2 मई को होनी है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए साथ ही कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का ठीक से पालन हो, इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों पर है।

कोर्ट ने कहा कि मतदान केंद्रों पर प्रवेश से पहले अधिकारियों, प्रत्याशियों और एजेंटों को ‘नेगेटिव’ कोविड-19 रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। कोर्ट ने साथ ही कहा कि मतगणना के दौरान या मतों की गिनती के बाद किसी प्रकार की विजय रैलियों की इजाजत नहीं होनी चाहिए।

इससे पहले मतगणना को रोकने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। शिक्षक एसोसिएशन ने एक याचिका दाखिल की है कि वो काम करना नहीं चाहते। उनका कहना है कि 700 शिक्षकों की मौत चार चरणों में चुनाव के दौरान हो चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

इससे पहले कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से पूछा कि क्या मतगणना को कुछ और दिन के लिए टाला जा सकता है। कोर्ट ने कहा, 'हालात को देखते हुए आप आगे बढ़ना चाहते है? क्या आप इसे दो हफ्ते बाद करा सकते हैं ताकि तब तक मेडिकल सुविधाओं को और दुरूस्त कर लिया जाए।'

कोर्ट ने साथ ही कहा, 'आप सभी हालात को देखते हुए आगे जाना चाह रहे हैं। अगर तीन हफ्ते मतगणना को टाल दिया जाए तो आसमान नहीं गिर जाएगा।'

इस पर यूपी चुनाव आयोग ने कहा कि मतगणना तय समय पर कराने का फैसला आयोग की ओर से लिया गया है। आयोग ने ये भी बताया कि सभी जगहों पर कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा।

आयोग ने कहा कि मतगणना केंद्र में आने से पहले ही ऑक्सीमीटर से टेस्ट किया जाएगा। भीड़ को इजाजत नहीं दी जाएगी और हर शिफ्ट के बाद सैनेटाइजेशन का काम होगा। साथ ही थर्मल चेकिंग भी की जाएगी। मतगणना केंद्र पर जाने वाले सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 

शिक्षक संगठनों ने किया है मतगणना के बहिष्कार का एलान

इस बीच राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ समर्थित राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और उत्‍तर प्रदेश शिक्षक महासंघ ने मतगणना के बहिष्कार की घोषणा की है। 

उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में चार चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मत डाले जा चुके हैं। पहले चरण में 15 अप्रैल, दूसरे में 19 अप्रैल, तीसरे में 26 अप्रैल और चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान संपन्न हुआ। 

राज्‍य में चारों चरणों में ग्राम पंचायत प्रधान के 58,194, ग्राम पंचायत सदस्य के 7,31,813, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 75,808 तथा जिला पंचायत सदस्य के 3,051 पदों के लिए मत डाले गये हैं। 

इनमें से कुछ पदों पर निर्विरोध निर्वाचन भी हो चुका है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से पंचायत चुनाव प्रक्रिया 25 मई तक समाप्त करने को कहा था।

(भाषा इनपुट)

टॅग्स :उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावपंचायत चुनावसुप्रीम कोर्टचुनाव आयोग
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