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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नाबालिग रेप पीड़िता को दी 30 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत

By मनाली रस्तोगी | Updated: April 22, 2024 11:12 IST

अदालत ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश ने गर्भपात की उसकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें नाबालिग पर गर्भावस्था के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया था।

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ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले का फैसला आने तक गर्भावस्था लगभग 30वें सप्ताह में प्रवेश कर चुकी थी।मेडिकल बोर्ड की ताजा मेडिकल रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने इजाजत दी।अदालत ने कहा कि मेडिकल बोर्ड यह तय करेगा कि नाबालिग लड़की के जीवन को खतरे के बिना गर्भपात कराया जा सकता है या नहीं।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कथित नाबालिग बलात्कार पीड़िता की मां द्वारा अपनी 14 वर्षीय बेटी की 30 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग वाली याचिका सोमवार को स्वीकार कर ली। 

अदालत ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश ने गर्भपात की उसकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें नाबालिग पर गर्भावस्था के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले का फैसला आने तक गर्भावस्था लगभग 30वें सप्ताह में प्रवेश कर चुकी थी। मेडिकल बोर्ड की ताजा मेडिकल रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने इजाजत दी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने ईमेल पर तत्काल उल्लेख किए जाने के बाद शुक्रवार को मामले की सुनवाई की और मुंबई के एक अस्पताल को गर्भवती बलात्कार पीड़िता की मेडिकल जांच करने और सोमवार तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। 

बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा 14 वर्षीय लड़की को गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार करने के बाद नाबालिग बलात्कार पीड़िता की मां ने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया। हाई कोर्ट ने बलात्कार पीड़िता की गर्भावस्था को समाप्त करने की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि गर्भावस्था को अंतिम चरण में समाप्त करने से पूर्ण विकसित भ्रूण का जन्म होगा।

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट (भारत में गर्भपात को नियंत्रित करने वाला कानून) के अनुसार, 24 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता होगी।

4 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर लड़की की मां की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी थी। मेडिकल बोर्ड के मूल्यांकन में कहा गया है कि पीड़िता की गर्भावस्था ने एक ऐसा परिदृश्य प्रस्तुत किया जहां गर्भपात के परिणामस्वरूप एक जीवित, व्यवहार्य समय से पहले बच्चा पैदा होगा, जिसके लिए नवजात गहन देखभाल की आवश्यकता होगी।

बोर्ड की रिपोर्ट ने 24-सप्ताह की सीमा के बाद समाप्ति की आवश्यकता वाली किसी भी महत्वपूर्ण भ्रूण असामान्यताओं से इनकार किया। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस उन्नत गर्भकालीन आयु में गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति में प्रसव के समान ही जोखिम और परिणाम होंगे।

इसके बाद मां ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें कहा गया कि उनकी बेटी की जांच किए बिना मेडिकल राय तैयार की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, उसमें नाबालिग पर गर्भावस्था की शारीरिक और मानसिक स्थिति के प्रभाव और कथित यौन उत्पीड़न सहित गर्भावस्था की पृष्ठभूमि का उल्लेख नहीं किया गया था।

शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र राज्य के वकील को लड़की और उसकी मां को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि मेडिकल बोर्ड यह तय करेगा कि नाबालिग लड़की के जीवन को खतरे के बिना गर्भपात कराया जा सकता है या नहीं।

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