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सुनंदा पुष्कर की मौतः कोर्ट ने शशि थरूर को विदेश यात्रा की इजाजत दी, अदालत ने दो लाख रुपये जमा करने का कहा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 11, 2019 7:22 PM

विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने थरूर को 11 अक्टूबर से 11 नवंबर तक सर्बिया, कुवैत, आस्ट्रेलिया और बांग्लादेश जाने की इजाजत दे दी। अदालत ने थरूर को दो लाख रुपये की सावधि जमा (फिक्स्ड डिपोजिट) कराने का निर्देश दिया।

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ठळक मुद्देआरोपी डॉ शशि थरूर अपनी भारत वापसी के दो दिनों के अंदर अदालत को लौटने के बारे में सूचना देंगे।आरोपी वापस आने पर अदालत में अपने पासपोर्ट और वीजा की प्रति भी सौंपेंगे।

दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को एक महीने के लिये विदेश यात्रा पर जाने की शुक्रवार को इजाजत दे दी। वह अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में आरोपी हैं।

विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने थरूर को 11 अक्टूबर से 11 नवंबर तक सर्बिया, कुवैत, आस्ट्रेलिया और बांग्लादेश जाने की इजाजत दे दी। अदालत ने थरूर को दो लाख रुपये की सावधि जमा (फिक्स्ड डिपोजिट) कराने का निर्देश दिया।

यह रकम उन्हें स्वदेश लौटने पर वापस मिल जाएगी। अदालत ने कहा, ‘‘आरोपी डॉ शशि थरूर अपनी भारत वापसी के दो दिनों के अंदर अदालत को लौटने के बारे में सूचना देंगे। आरोपी वापस आने पर अदालत में अपने पासपोर्ट और वीजा की प्रति भी सौंपेंगे।’’

अदालत ने कहा, ‘‘आरोपी/अर्जी देने वाले डॉ थरूर साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ना ही किसी भी तरह से गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तथा खुद को मिली इजाजत का इस्तेमाल नियमों के खिलाफ नहीं करेंगे।’’ थरूर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने दावा किया कि कांग्रेस सांसद को विदेशों में कार्यक्रम में शरीक होने का आमंत्रण मिला है।

उन्होंने कहा कि थरूर को सर्बिया के बेलग्रेड में ‘इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन’ की 141 वीं सभा में 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच शरीक होना है। उन्हें ‘इंडियन बिजनेस ऐंड प्रोफेशनल काउंसिल’ में ‘विशिष्ट अतिथि’ के रूप में शामिल होने के लिये 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच कुवैत में मौजूद रहना है।

उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर से सात नवंबर के बीच थरूर को आस्ट्रेलिया में दो स्थानों पर जयपुर साहित्य उत्सव में शरीक होना है। वकील ने बताया कि सात नवंबर से 10 नवंबर के बीच थरूर को बांग्लादेश में ढाका साहित्य उत्सव में शामिल होना है। अदालत ने कहा कि भारत से रवाना होने से पहले आरोपी को अपनी यात्रा का पूरा विवरण, विभिन्न स्थानों पर अपने ठहरने की अवधि और संपर्क पता अदालत को सौंपना होगा। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने थरूर की अर्जी का विरोध किया था। 

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