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कांग्रेस नेता शशि थरूर को दिल्ली की अदालत बड़ी राहत, पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में किया बरी

By दीप्ती कुमारी | Updated: August 18, 2021 12:25 IST

कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर को दिल्ली की एक सत्र अदालत ने उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की हत्या के मामले में बरी कर दिया है । उनकी पत्नी की मौत जनवरी 2014 में एक होटल कमरे में हुई थी ।

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ठळक मुद्देपत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में शशि थरूर को किया गया बरी दिल्ली सत्र न्यायालय ने थरूर को बेगुनाह करारा देते हुए सभी आरोपों से रिहा किया 17 जनवरी 2014 को एक होटल में सुनंदा मृत पाई गई थी

दिल्ली : दिग्गज कांग्रेस नेता शशि थरूर को अपनी पत्नी की मौत के मामले में बड़ी राहत मिली है ।  दिल्ली की एक सत्र अदालत ने बुधवार को  सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को बरी कर दिया ।

होटल में मृत पाई गई थी सुनंदा पुष्कर

 सुनंदा 17 जनवरी 2014 की रात को दिल्ली के एक लग्जरी होटल में मृत पाई गई थीं । उस वक्त वह और थरूर दोनों उस होटल में ठहरे हुए थे  क्योंकि उस समय उनके बंगले का नवीनीकरण किया जा रहा था और अचानक उनकी होटल में ही मौत हो गई थी । मेडिकल रिपोर्ट में उनके शरीर में ड्रग्स की मौजूदगी का संकेत दिया गया था । हालांकि प्रथमदृष्टया हत्या का मामला दर्ज किया गया था । 

शशि पर लगे थे हत्या के आरोप 

मामले में पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) समेत विभिन्न आरोप तय करने की मांग की थी । हालांकि, थरूर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने अदालत को बताया कि एसआईटी द्वारा की गई जांच में थरूर पूरी तरह से बेगुनाह पाए गए और फिर अदालत ने राजनेता को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से पूरी तरह से बरी कर दिया ।

मामले में थरूर को बरी करने की मांग करते हुए उनके वकील ने कहा था कि उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए (पति या पति के रिश्तेदार के साथ क्रूरता करना) या 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत दंडनीय अपराध साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है । यह सभी आरोप निराधार है । 

इससे पहले पत्नी की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498 A और 306 के तहत मामला दर्ज किया गया था लेकिन इस मामले में थरूर को गिरफ्तार नहीं किया गया था ।

टॅग्स :शशि थरूरकांग्रेससुनन्दा पुष्करदिल्ली
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