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माफियाओं के खिलाफ जारी रहेगी सख्त कार्रवाई, 9,500 से अधिक बेटियों को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया : राज्यपाल

By भाषा | Updated: February 22, 2021 18:36 IST

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भोपाल, 22 फरवरी मध्यप्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार पिछले साल एक अप्रैल से माफियाओं, महिलाओं और बेटियों के साथ अपराध करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और इसे निरंतर जारी रखेगी।

मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा, ‘‘इस अभियान के तहत अब तक भूमाफिया एवं शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के कब्जे से 3,300 एकड़ से अधिक जमीन मुक्त कराई गई है, जिसका अनुमानित मूल्य 8,800 करोड़ रुपये से अधिक है। विभिन्न स्थानों से अपहृत प्रदेश की 9,500 से अधिक बेटियों को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाकर उनके परिवार तक पहुंचाया गया है।’’

सुशासन की संकल्पना को सही अर्थों में तभी साकार किया जा सकता है जब प्रदेश असामाजिक तत्वों और माफिया से मुक्त हो, यह रेखांकित करते हुए पटेल ने कहा, ‘‘इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार शराब माफिया, ड्रग माफिया, भू-माफिया, अतिक्रमण माफिया, साइबर माफिया, रेत माफिया, राशन माफिया, चिटफंड माफिया, हिस्ट्रीसीटर, महिलाओं और बेटियों के विरूद्ध अपराध करने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इस अभियान में एक अप्रैल 2020 से अभी तक लगभग 1,500 भूमाफिया एवं शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को चिन्हित कर उनके कब्जे से 3,300 एकड़ से अधिक शासकीय भूमि मुक्त कराई गई है, जिसका अनुमानित मूल्य 8,800 करोड़ रुपये से अधिक है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘भू-माफियाओं के खिलाफ अब तक कुल 384 मामले दर्ज किए जा चुके हैं।’’

पटेल ने बताया कि इसके अलावा, चिटफंड कंपनियों के एक हजार से अधिक आरोपियों के विरूद्ध 268 मामले दर्ज किए गए हैं और सरकार के प्रयासों से अब तक 52,000 से अधिक निवेशकों को चिटफंड कंपनियों से 700 करोड़ रूपये से अधिक की राशि वापस दिलाई जा चुकी हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य में मिलावटखोरों के खिलाफ कुल 172 प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा 10 मिलावटखोरों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि कुल 227 मिलावटखोरों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और अब तक लगभग चार करोड़ रुपये की अनुमानित कीमत के मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त किए गए हैं।

राज्यपाल ने कहा कि मध्यप्रदेश में पिछले महीने नौ जनवरी से धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020 प्रभावी हो गया है। इसके अंतर्गत जबरन, भयपूर्वक, डरा-धमकाकर, प्रलोभन देकर, बहला-फुसलाकर, धोखा देकर, झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन कराने एवं विवाह करने तथा करवाने वालों के खिलाफ कड़ी सजा एवं जुर्माने के प्रावधान किये गये हैं।

पटेल ने बताया, ‘‘राज्य सरकार ने विभिन्न स्थानों से अपहृत प्रदेश की 9,500 से अधिक बेटियों को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाकर वापस उनके परिवार तक पहुंचाया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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