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तीस हजारी कोर्ट मामला: दिल्ली पुलिस ने जांच SIT को सौंपी, एक ASI सस्पेंड और एक अन्य का हुआ तबादला

By भाषा | Updated: November 3, 2019 17:02 IST

तीस हजारी कोर्ट मामला: घटना को लेकर मीडिया में आयी खबरों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल की अध्यक्षता में एक पीठ ने मामले में तत्काल सुनवाई करने का फैसला किया। पीठ ने दोपहर बाद दिन में करीब एक बजे कार्यवाही शुरू की और अधिकारियों को नोटिस जारी किया।

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ठळक मुद्देदिल्ली की तीस हजारी अदालत परिसर में वकीलों और पुलिस के बीच झड़प पर दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई को लेकर अदालत को बताया।पुलिस ने बताया कि इस मामले में कथित रूप से शामिल एक एएसआई को निलंबित कर दिया गया है जबकि एक अन्य का तबादला कर दिया गया है।

दिल्ली की तीस हजारी अदालत परिसर में वकीलों और पुलिस के बीच झड़प पर रविवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि इस मामले में कथित रूप से शामिल एक एएसआई को निलंबित कर दिया गया है जबकि एक अन्य का तबादला कर दिया गया है। साथ ही मामले की जांच अपराध शाखा के विशेष जांच दल को सौंप दी गई है। इससे पहले उच्च न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र, दिल्ली पुलिस आयुक्त और मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर उनसे इस संबंध में जवाब मांगा।

घटना को लेकर मीडिया में आयी खबरों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल की अध्यक्षता में एक पीठ ने मामले में तत्काल सुनवाई करने का फैसला किया। पीठ ने दोपहर बाद दिन में करीब एक बजे कार्यवाही शुरू की और अधिकारियों को नोटिस जारी किया।

मामले में अदालत दिन में तीन बजे फिर से सुनवाई करेगी। अदालत ने झड़प में कथित रूप से शामिल पुलिस अधिकारियों को दिन में तीन बजे मौजूद रहने का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस की ओर से वकील राहुल मेहरा जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर पेश हुए।

पीठ ने कहा कि वह स्थिति को शांत करना चाहती है। बीती शाम को करीब चार घंटे तक न्यायाधीशों ने बैठक की और हालात को शांत करने के लिये वे सुबह से यहां मौजूद हैं। अदालत ने दिल्ली बार काउंसिल और दिल्ली जिला अदालतों के सभी बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किया।

अधिकारियों और चश्मदीदों के अनुसार तीस हजारी अदालत परिसर में शनिवार दोपहर वकीलों और पुलिस के बीच झड़प हो गयी जिसमें 20 पुलिसकर्मी और कई वकील घायल हो गये जबकि 17 वाहनों में तोड़फोड़ की गयी। पुलिस ने कहा कि घायल 20 पुलिसकर्मियों में दो थाना प्रभारी और एक अतिरिक्त आयुक्त शामिल हैं। पुलिस ने दावा किया कि घटना में आठ वकील घायल हुए हैं। हालांकि, वकीलों का दावा है कि पुलिस ने जो आंकड़ा बताया है उससे अधिक संख्या में उनके सहकर्मी घायल हुए हैं।

उन्होंने दावा किया कि पुलिस की गोली लगने से दो वकील घायल हुए हैं जबकि पुलिस ने गोलीबारी के आरोपों से इनकार किया है और कहा कि उसने हवा में गोली चलायी थी। महापंजीयक (आरजी) दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों ने सुबह बंद कमरे में बैठक की। घटना को लेकर मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने दोपहर बाद दिन में एक बजे कार्यवाही शुरू की।

उन्होंने बताया कि बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और दिल्ली सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि बैठक खत्म होने के बाद अदालत ने दोपहर बाद दिन में एक बजे सुनवाई करने का फैसला किया।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय को पत्र लिखकर मामले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धारा 307 (हत्या का प्रयास) एवं शस्त्र अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की खातिर दिल्ली के उपराज्यपाल एवं अन्य अधिकारियों से इस संबंध में अनुमति लेने का अनुरोध किया। पत्र में इसके लिये जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार करने और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

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