गंगटोकः सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बुधवार को घोषणा की कि उनकी सरकार अपने कर्मचारियों को 12 महीने का मातृत्व अवकाश और एक महीने का पितृत्व अवकाश देगी।
यहां आयोजित सिक्किम राज्य सिविल सेवा अधिकारी संघ (एसएससीएसओए) की वार्षिक आम सभा को संबोधित करते हुए तमांग ने कहा कि यह लाभ प्रदान करने के लिए सेवा नियमावली में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी कर्मचारियों को अपने बच्चों और परिवार की बेहतर देखभाल करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही इसकी विस्तृत जानकारी अधिसूचित की जाएगी। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत नौकरीपेशा महिला छह महीने या 26 सप्ताह के सवेतन मातृत्व अवकाश के लिए अधिकृत है। हिमालयी राज्य सिक्किम में देश की सबसे कम आबादी है और यहां मात्र 6.32 लाख लोग रहते हैं।