लाइव न्यूज़ :

शौविक ने तीसरी बार दायर की जमानत याचिका, न्यायालय के फैसले का दिया हवाला

By भाषा | Updated: November 7, 2020 16:24 IST

Open in App

मुंबई, सात नवंबर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े नशीले पदार्थों के मामले में गिरफ्तार शौविक चक्रवर्ती ने उच्चतम न्यायालय के एक हालिया आदेश का हवाला देते हुए यहां एक विशेष अदालत में एक बार फिर जमानत याचिका दायर की है।

अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक को सितंबर में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद से यह शौविक की जमानत पर रिहा होने की तीसरी कोशिश है।

इससे पहले, विशेष अदालत और बंबई उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। शौविक ने स्वापक नियंत्रण एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनीपीएस) अधिनियम संबंधी मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के समक्ष हाल में याचिका दायर कर शीर्ष अदालत के हालिया आदेश का जिक्र किया, जिसमें कहा गया है कि एनसीबी अधिकारियों के समक्ष दिए गए ‘‘इकबालिया बयानों’’ को सबूत नहीं माना जा सकता।

शौविक ने अपनी याचिका में कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय ने अपने हालिया आदेश में यह उचित फैसला सुनाया कि एनडीपीसी कानून (मौजूदा मामले के संबंध में) के तहत जिन अधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं, वे पुलिस अधिकारी हैं, जो साक्ष्य कानून की धारा 25 के दायरे में आते हैं। परिणामस्वरूप उनके सामने दिए गए इकबालिया बयान पर एनडीपीएस कानून के तहत किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए विचार नहीं किया जा सकता।’’

इसमें कहा गया है कि भारतीय साक्ष्य कानून की धारा 25 के अनुसार किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया गया कोई भी बयान किसी अपराध में आरोपी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वकील सतीश मानेशिंदे के जरिए दायर की गई याचिका में कहा गया है, ‘‘शीर्ष अदालत के आदेश के मद्देनजर परिस्थितियों में स्पष्ट रूप से बदलाव हुआ है, जिसके कारण जमानत को लेकर फिर से विचार किए जाने की आवश्यकता है।’’

शौविक ने याचिका में दोहराया कि उन्हें मामले में ‘‘गलत तरीके से फंसाया’’ गया है। याचिका में कहा गया कि आरोपी के खिलाफ बिना सोचे समझे धारा 27(ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इसमें कहा गया है कि अभी तक पेश की गई हिरासत में लेने संबंधी अर्जियों में ऐसे किसी आरोप का जिक्र नहीं किया गया है, जो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27ए के तहत आते हों।

इसमें दावा किया गया है कि एनसीबी ने शौविक द्वारा खरीदे गए नशीले पदार्थों की मात्रा और नशीले पदार्थों के प्रकार के बारे में कुछ नहीं कहा है।

याचिका में कहा गया है कि आम आदमी की भाषा में, जांच एजेंसी का मामला यह है कि शौविक सुशांत को नशीले पदार्थ मुहैया कराने में समन्वय स्थापित करता था। यानी, यदि शौविक की कोई कथित भूमिका है, तो वह दिवंगत अभिनेता के लिए नशीले पदार्थों की थोड़ी मात्रा खरीदना है और इसके लिए उनके खिलाफ लगाए गए आरोप जमानत योग्य हैं।

इसमें आरोप लगाया गया है कि जांच एजेंसी ने शौविक को नशीले पदार्थ खरीदने और इसके लिए वित्तीय मदद मुहैया कराने वाले व्यक्ति के तौर पर गलत तरीके से दिखाया।

मानेशिंदे ने बताया कि इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।

एनसीबी सुशांत की मौत से जुड़े नशीले पदार्थों के मामले की जांच कर रहा है।

सुशांत का शव 14 जून 2020 को उपनगर बांद्रा स्थित उनके आवास में फंदे से लटका मिला था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

भारतIndiGo Crisis: सरकार ने हाई-लेवल जांच के आदेश दिए, DGCA के FDTL ऑर्डर तुरंत प्रभाव से रोके गए

क्रिकेटIND Vs SA 3rd ODI: क्या कोहली मार सकते हैं लगातार तीसरा शतक? विराट के विजाग रिकॉर्ड ने फैंस की उम्मीदों को बढ़ाया

भारतबिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र हुआ अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित, पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली हल्की नोकझोंक

भारतBihar: तेजप्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर

भारतबिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम हुआ लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज, संस्थान ने दी बधाई

भारत अधिक खबरें

भारत‘पहलगाम से क्रोकस सिटी हॉल तक’: PM मोदी और पुतिन ने मिलकर आतंकवाद, व्यापार और भारत-रूस दोस्ती पर बात की

भारतIndiGo Flight Cancel: इंडिगो संकट के बीच DGCA का बड़ा फैसला, पायलटों के लिए उड़ान ड्यूटी मानदंडों में दी ढील

भारतरेपो दर में कटौती से घर के लिए कर्ज होगा सस्ता, मांग बढ़ेगी: रियल एस्टेट

भारतModi-Putin Talks: यूक्रेन के संकट पर बोले पीएम मोदी, बोले- भारत न्यूट्रल नहीं है...

भारतPutin India Visit: एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने गले लगाकर किया रूसी राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत, एक ही कार में हुए रवाना, देखें तस्वीरें