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Shahzadi Khan: जानें कौन है यूपी की शहजादी खान, जिसे यूएई में 15 फरवरी को दी गई फांसी

By रुस्तम राणा | Updated: March 3, 2025 19:27 IST

शहजादी के पिता ने शनिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर सरकार को बुलेटिन जारी करने और उसकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने का निर्देश देने की मांग की थी, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने अदालत को फांसी की सजा के बारे में जानकारी दी।

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ठळक मुद्देशहजादी खान पर उसके संरक्षण में चार महीने के बच्चे की मौत के लिए मुकदमा चलाया गया था दिसंबर 2022 में जब यह घटना हुई, तब वह अबू धाबी में एक देखभालकर्ता के रूप में कार्यरत थीनियमित टीकाकरण के बाद बच्चे की मृत्यु हो गई, और शहजादी पर मौत का कारण बनने का आरोप लगाया गया

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की 33 वर्षीय महिला शहजादी खान, जो संयुक्त अरब अमीरात में मौत की सजा पर थी, को 15 फरवरी को खाड़ी देश में फांसी दे दी गई। सरकार ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया। शहजादी खान पर उसके संरक्षण में चार महीने के बच्चे की मौत के लिए मुकदमा चलाया गया था। दिसंबर 2022 में जब यह घटना हुई, तब वह अबू धाबी में एक देखभालकर्ता के रूप में कार्यरत थी। नियमित टीकाकरण के बाद बच्चे की मृत्यु हो गई, और शहजादी पर मौत का कारण बनने का आरोप लगाया गया।

शहजादी के पिता ने शनिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर सरकार को बुलेटिन जारी करने और उसकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने का निर्देश देने की मांग की थी, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने अदालत को फांसी की सजा के बारे में जानकारी दी।

सरकार के अनुसार, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की महिला को 15 फरवरी को फांसी दी गई थी और उसका अंतिम संस्कार 5 मार्च को होना है। सरकार ने अदालत को बताया कि विदेश मंत्रालय को 28 फरवरी को अपडेट मिला। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को बताया, "यह खत्म हो गया है। उसे 15 फरवरी को फांसी दी गई थी। उसका अंतिम संस्कार 5 मार्च को होगा।"

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने इसे "बहुत दुर्भाग्यपूर्ण" बताया। महिला के पिता द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि उनकी बेटी ने 15 फरवरी को हिरासत से फोन पर उनसे बात की थी और उन्हें बताया था कि उसे सुविधा के भीतर स्थानांतरित कर दिया गया है और संभावित फांसी से पहले, उसकी अंतिम इच्छा अपने माता-पिता से बात करना है।

21 फरवरी को, उन्होंने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर अपनी बेटी की वर्तमान कानूनी स्थिति का पता लगाने और यह पुष्टि करने की मांग की कि क्या वह अभी भी जीवित है या उसे मार दिया गया है। इसके बाद, उन्होंने शनिवार को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें यही जानकारी मांगी गई।

महिला कानूनी वीजा प्राप्त करने के बाद दिसंबर 2021 में अबू धाबी पहुंची। अगस्त 2022 में, उसके नियोक्ता ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसके लिए शहजादी एक देखभालकर्ता के रूप में काम कर रही थी। 7 दिसंबर, 2022 को, शिशु को नियमित टीके लगाए गए और उसी शाम उसकी मृत्यु हो गई। शहजादी के पिता की शिकायत के अनुसार, अस्पताल द्वारा पोस्टमार्टम की सिफारिश करने के बावजूद, शिशु के माता-पिता ने इनकार कर दिया और आगे की जांच से बचने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए।

बाद में, फरवरी 2023 में, एक वीडियो रिकॉर्डिंग में कथित तौर पर महिला को शिशु की हत्या की बात कबूल करते हुए दिखाया गया - एक कबूलनामा जिसके बारे में उसने दावा किया कि उसके नियोक्ता और उनके परिवार द्वारा यातना और दुर्व्यवहार के माध्यम से उससे यह कबूल करवाया गया था। इसके बाद उसे अबू धाबी पुलिस को सौंप दिया गया और 31 जुलाई, 2023 को उसे मौत की सज़ा सुनाई गई।

यूएई में भारतीय दूतावास ने उसे कानूनी सलाह दी। हालांकि, शहज़ादी के पिता ने दावा किया कि अदालत में उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं किया गया।

टॅग्स :UAEउत्तर प्रदेशदिल्ली हाईकोर्टdelhi high courtMinistry of External Affairs
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