उत्तर प्रदेश में नाबालिग के साथ छेड़खानी के दोषी को सात साल के कारावास की सजा

By भाषा | Updated: October 7, 2021 19:12 IST2021-10-07T19:12:12+5:302021-10-07T19:12:12+5:30

Seven years imprisonment for molesting minor in Uttar Pradesh | उत्तर प्रदेश में नाबालिग के साथ छेड़खानी के दोषी को सात साल के कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश में नाबालिग के साथ छेड़खानी के दोषी को सात साल के कारावास की सजा

मुजफ्फरनगर , सात अक्टूबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक पॉक्सो अदालत ने चार साल पहले एक गांव में 10 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में एक व्यक्ति को बुधवार सात साल कैद की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने दीपांकर को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दोषी ठहराते हुए 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पॉक्सो के वकील मनमोहन वर्मा के मुताबिक, घटना 16 मई 2017 को शाहपुर इलाके में उस वक्त हुई जब लड़की अपने घर से शौच करने के लिए निकली थी।

वर्मा ने कहा कि लड़की ने दीपांकर के हाथ पर काटकर खुद को बचाया और भागने में सफल रही।

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Web Title: Seven years imprisonment for molesting minor in Uttar Pradesh

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