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अयोध्या विवादः आखिरी हफ्ते की सुनवाई से पहले लगाई गई धारा 144, जिलाधिकारी ने कहा- 10 दिसंबर तक रहेगी जारी

By रामदीप मिश्रा | Updated: October 14, 2019 06:21 IST

अयोध्या विवादः जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने अयोध्या भूमि मामले में फैसले की संभावना को देखते हुए 10 दिसंबर तक जिले में धारा 144 लागू कर दी है।

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ठळक मुद्देदशहरा की हफ्ते भर की छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई सोमवार को अंतिम चरण में प्रवेश कर जाएगी। इसी बीच रविवार देर शाम अयोध्या जिलाधिकारी ने धारा 144 लागू कर दी है।

दशहरा की हफ्ते भर की छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई सोमवार को अंतिम चरण में प्रवेश कर जाएगी और न्यायालय की संविधान पीठ 38 वें दिन इस मामले की सुनवाई करेगी। इसी बीच रविवार देर शाम अयोध्या जिलाधिकारी ने धारा 144 लागू कर दी है।

समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने अयोध्या भूमि मामले में फैसले की संभावना को देखते हुए 10 दिसंबर तक जिले में धारा 144 लागू कर दी है। इसके अलाव उन्होंने कहा है कि आगामी त्योहारों को भी ध्यान में रखते हुए धारा-144 लागू करने का निर्णय लिया गया है।  प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस जटिल मुद्दे का सौहार्दपूर्ण हल निकालने के लिये मध्यस्थता प्रक्रिया के नाकाम होने के बाद मामले में छह अगस्त से प्रतिदिन की कार्यवाही शुरू की थी। 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2014 के फैसले के खिलाफ शीर्ष न्यायालय 14 अपीलों पर सुनवाई कर रहा है। पीठ ने इस मामले में न्यायालय की कार्यवाही पूरी करने की समय सीमा की समीक्षा की थी और इसके लिए 17 अक्टूबर की सीमा तय की है। 

पीठ के सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायामूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर भी शामिल हैं। न्यायालय ने अंतिम चरण की दलीलों के लिये कार्यक्रम निर्धारित करते हुए कहा था कि मुस्लिम पक्ष 14 अक्टूबर तक अपनी दलीलें पूरी करेंगे और इसके बाद हिंदू पक्षकारों को अपना प्रत्युत्तर पूरा करने के लिये 16 अक्टूबर तक दो दिन का समय दिया जाएगा। इस मामले में 17 नवंबर तक फैसला सुनाये जाने की उम्मीद है। इसी दिन प्रधान न्यायाधीश गोगोई सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 

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