सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: हिंदी सहित छह क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगी SC के फैसले की कॉपी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 4, 2019 10:43 AM2019-07-04T10:43:46+5:302019-07-04T10:43:46+5:30

लंबे समय से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हिंदी में उपलब्ध कराए जाने की मांग की जाती रही है। अब हिन्दी, मराठी, कन्नड़, असमिया, उड़िया और तेलगू भाषाओं में भी फैसला आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड होगा। 

SC to translate orders in hindi and 6 regional language for non-English speakers | सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: हिंदी सहित छह क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगी SC के फैसले की कॉपी

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: हिंदी सहित छह क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगी SC के फैसले की कॉपी

Highlights क्षेत्रीय भाषाओं में आदेश की कॉपी एक हफ्ते बाद उपलब्ध हो सकेंगे।अंग्रेजी में लिखे हुए आदेश जिस दिन पास होते हैं उसी दिन वेबसाइट पर डाल दिए जाते हैं

सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब अंग्रेजी के साथ-साथ ही हिंदी सहित छह क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। अब हिन्दी, मराठी, कन्नड़, असमिया, उड़िया और तेलगू भाषाओं में भी फैसला आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड होगा। 

हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार, मौजूदा परंपरा के अनुसार फैसलों को अंग्रेजी में लिखा जाता है और उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है।

लंबे समय से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हिंदी में उपलब्ध कराए जाने की मांग की जाती रही है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अधिकारियों ने कहा कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर शाखा द्वारा तैयार स्वदेशी विकसित सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी।

शुरुआत में दीवानी और फौजदारी मामले के अलावा मकान मालिक और किरायेदार का मामला और वैवाहिक विवाद से संबंधित मामले के फैसले को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। अंग्रेजी में लिखे हुए आदेश जिस दिन पास होते हैं उसी दिन वेबसाइट पर डाल दिए जाते हैं जबकि क्षेत्रीय भाषाओं में आदेश की कॉपी एक हफ्ते बाद उपलब्ध हो सकेंगे।

बता दें कि अक्टूबर, 2017 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुझाव दिया था कि ऐसी व्यवस्था विकसित किए जाने की जरूरत है, जहां उच्च न्यायालयों द्वारा स्थानीय या क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णयों की प्रमाणित अनुवादित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं।

Web Title: SC to translate orders in hindi and 6 regional language for non-English speakers

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