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महाराष्ट्र: उद्धव खेमे की याचिका पर 1 अगस्त को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, याचिक में की गई EC की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 26, 2022 14:55 IST

सुप्रीम कोर्ट 1 अगस्त को शिवसेना के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले खेमे की एक नई याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें एकनाथ शिंदे समूह की अपील पर बहुमत साबित करने के लिए चुनाव आयोग के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

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ठळक मुद्देउद्धव खेमा की तरफ से अदालत में कहा गया- जब तक मामला SC में लंबित है तब तक विरोधी खेमा EC के पास नहीं जा सकता जवाब में शिंदे खेमे ने कोर्ट को बताया- चुनाव आयोग के समक्ष मामला पूरी तरह से अलग हैशिवसेना के दोनों खेमों के बीच हो रही पार्टी के वास्तविक अधिकार की लड़ाई

नई दिल्ली: महाराष्ट्र आधारित सियासी पार्टी शिवसेना के उद्धव खेमे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 1 अगस्त को सुनवाई करेगी। देश की शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कहा कि वह एक अगस्त को शिवसेना के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले खेमे की एक नई याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें एकनाथ शिंदे समूह की अपील पर बहुमत साबित करने के लिए चुनाव आयोग के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

ठाकरे समूह के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि भले ही संबंधित मुद्दे शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित हैं, विद्रोही खेमा चुनाव आयोग में जाकर इसे निष्फल बनाने की कोशिश कर रहा है। 

सिब्बल ने कहा कि जब तक शीर्ष अदालत इस मामले में फैसला नहीं ले लेती तब तक दूसरा पक्ष चुनाव आयोग के सामने नहीं जा सकता। वहीं शिंदे समूह के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने कहा कि चुनाव आयोग के समक्ष मामला पूरी तरह से अलग है। 

उन्होंने कहा, 'यह पार्टी के भीतर की बात है कि कौन पार्टी और चुनाव चिह्न का प्रतिनिधित्व करता है। इसका शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित मामलों से कोई लेना-देना नहीं है।

वहीं जब शिंदे खेमे के वकील से सीजेआई ने पूछा कि चुनाव आयोग के समक्ष कार्यवाही का क्या चरण है, तो कौल ने जवाब दिया कि नोटिस 8 अगस्त के लिए जारी किया गया है। पीठ ने मामले को उसके समक्ष लंबित अन्य याचिकाओं के साथ पोस्ट कर दिया।

एक दिन पहले, ठाकरे के वफादार सुभाष देसाई ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर करते हुए कहा कि चुनाव आयोग इस मामले पर फैसला नहीं कर सकता क्योंकि मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी गुटों को अपना बहुमत साबित करने और राजनीतिक संगठन के चुनाव चिन्ह - धनुष और तीर - पर अपने दावे का समर्थन करने के लिए 8 अगस्त तक दस्तावेज जमा करने को कहा गै।

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