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परमबीर सिंह को SC से राहत, कोर्ट ने कहा- नहीं होगी गिरफ्तारी, जाँच में करें सहयोग

By रुस्तम राणा | Updated: November 22, 2021 14:14 IST

परमबीर सिंह के वकील ने कोर्ट को बताया है कि वे 48 घंटे के अंदर सीबीआई के समक्ष पेश होने को तैयार हैं। दरअसल शीर्ष अदालत परमबीर की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत है।

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मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने उन्हें मामले में जाँच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। 

CBI के सामने 48 घंटे के अंदर पेश होने को तैयार सिंह

वहीं परमबीर सिंह के वकील ने कोर्ट को बताया है कि वे 48 घंटे के अंदर सीबीआई के समक्ष पेश होने को तैयार हैं। शीर्ष अदालत परमबीर की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत है। इस संबंध में कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और सीबीआई को 6 दिसंबर को मामले की सुनवाई का नोटिस भेजा है।  

परमबीर सिंह के वकील ने कहा- उन्हें फंसाया जा रहा है

परमबीर के वकील ने कोर्ट से कहा है कि उन्हें मामले में फंसाया जा रहा है। उन्होंने जिन अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण के लिए दंडित किया था उन्हें शिकायतकर्ता बनाया गया है। परमबीर के वकील ने कोर्ट को बताया कि मुंबई में उनकी जान को खतरा है, अपनी जान बचाने के कारण वे छिपे हैं। 

कोर्ट से की जाँच को सीबीआई को सौंपने की मांग

उनके वकील ने शीर्ष अदालत से यह भी कहा है कि उन्होंने राज्य के गृहमंत्री के खिलाफ स्टैंड लिया है इसलिए इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाएं। उनके वकील को ये शक है कि वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं।

देश में ही हैं परमबीर सिंह

उन्होंने मुंबई के पूर्व कमिश्नर के देश में होने की जानकारी भी कोर्ट को दी। इससे पहले इस खबर पर जोर दिया जा रहा था कि परमबीर सिंह देश छोड़कर भाग गए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 6 दिसंबर को होगी।

अवैध वसूली के आरोपों के बाद कई महीनों से थे फरार

अवैध वसूली के आरोपों से घिरे मुंबई के पूर्व कमिश्नर कई महीनों से फरार थे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अब उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। लेकिन इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। 

परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर अवैध रूप से 100 करोड़ रुपये मांगने का आरोप लगाया था। 

टॅग्स :परमबीर सिंहसुप्रीम कोर्टअनिल देशमुख
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