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INX मीडिया घोटाला: पी चिदंबरम के देश छोड़ने पर लगी रोक, जानें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 10 बड़ी बातें

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 22, 2019 11:15 IST

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी अन्य मामले में चिदंबरम की जरूरत नहीं है तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। 

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ठळक मुद्देशीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि चिदंबरम अदालत से इजाजत लिए बिना देश ने बाहर नहीं जा सकते। जांच एजेंसी जब-जब पूछताछ के लिए बुलाएगी, चिदंबरम को पेश होना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम को मंगलवार को जमानत दे दी। यह मामला सीबीआई की ओर से दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति आर भानुमति की अगुवाई वाली एक पीठ ने मामले में जमानत देने से इनकार करने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के 30 सितंबर के फैसले को रद्द करते हुए उन्हें यह राहत दी। 

जानें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 10 बड़ी बातें

1. पीठ ने कहा कि अगर किसी अन्य मामले में चिदंबरम की जरूरत नहीं है तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। 

2. शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि चिदंबरम अदालत से इजाजत लिए बिना देश ने बाहर नहीं जा सकते। 

3. जांच एजेंसी जब-जब पूछताछ के लिए बुलाएगी, चिदंबरम को पेश होना होगा।

4. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पी. चिदंबरम को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर तभी रिहा किया जा सकता है जब उन्हें किसी अन्य मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया हो।

5. पी. चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया केस में ईडी द्वारा दायर केस के सिलसिले में 24 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में हैं। 

6. ईडी मामले में वह अभी हिरासत में ही हैं, इसलिए उन्हें जेल में ही रहना होगा।

7.  सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संबर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की एक मंजूरी में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 15 मई, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी।

8. इसके बाद ईडी ने 2017 में इस संबंध में धनशोधन का मामला दर्ज किया था। 

9.  74 वर्षीय वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने उच्च न्यायालय के 30 सितंबर के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

10. उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। 

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