सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई कैप वेंचर्स लि. को दिया निर्देश, कहा- आम्रपाली की परियोजनाओं के वित्तपोषण पर दस दिन में करे फैसला
By भाषा | Updated: December 19, 2019 05:26 IST2019-12-19T05:26:20+5:302019-12-19T05:26:37+5:30
शीर्ष न्यायालय ने अदालत के रिसीवर वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमानी को एसबीआईकैप वेंचर्स को आवेदन करने और परियोजनाओं के बारे में जरूरी सूचनाएं देने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट एसबीआई कैप वेंचर्स लि. को दिया निर्देश, कहा- आम्रपाली की परियोजनाओं के वित्तपोषण पर दस दिन में करे फैसला
उच्चतम न्यायालय ने एसबीआई कैप वेंचर्स लि. को अब ठप पड़े आम्रपाली समूह की अटकी परियोजनाओं के वित्तपोषण पर 10 दिन में फैसला करने का निर्देश दिया है। एसबीआईकैप वेंचर्स सरकार प्रायोजित सस्त और मध्य आय वर्ग के आवास के लिए विशेष सुविधा (एसडब्ल्यूएएमआईएच) का प्रबंधन करती है।
शीर्ष न्यायालय ने अदालत के रिसीवर वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमानी को एसबीआईकैप वेंचर्स को आवेदन करने और परियोजनाओं के बारे में जरूरी सूचनाएं देने को कहा है। वेंकटरमानी को आम्रपाली समूह की संपत्तियों के लिए संरक्षक नियुक्त किया गया है।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति यू यू ललित की पीठ ने कहा, ‘‘हम रिसीवर से अनुरोध करते हैं कि वे एसबीआईकैप वेंचर्स से बातचीत करे और जरूरी सूचना उपलब्ध कराए। एसबीआईकैप वेंचर्सको जरूरी सूचना के आधर पर दस दिन में फैसला करना होगा और अपना प्रस्ताव देना होगा।
शीर्ष अदालत ने बनर्जी को सरकार के स्वामित्व वाले मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन (एमएसटीसी) द्वारा आम्रपाली समूह की संपत्तियों की बिक्री पर स्थिति रिपोर्ट को लेकर हलफनामा देने को भी कहा है।