नई दिल्ली: जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का तिहाड़ जेल से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है। इसमें सत्येंद्र जैन खाना खाते नजर आ रहे हैं। इसमें अलग-अलग फल आदि भी शामिल हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार जेल सूत्रों ने दावा किया है कि सत्येंद्र जैन को जेल में आवश्यकता के अनुसार खाना मिल रहा है।
जेल सूत्रों ने ये भी दावा किया कि सत्येंद्र जैन का जेल में रहते हुए वजन करीब 8 किलो बढ़ गया है। ये दावा जैन के वकील के इस दावे के एकदम उलट है जिसमें कहा गया था कि जैन का वजन जेल में 28 किलो कम हो गया है।
इससे पहले सत्येंद्र जैन ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत में अर्जी दायर कर तिहाड़ के अधिकारियों को उनकी धार्मिक आस्था के अनुसार खाद्य सामग्री मुहैया कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। इसके बाद दिल्ली की एक अदालत ने जेल प्रशासन और ईडी को नोटिस भेजकर बुधवार तक जवाब मांगा है।
जैन की अर्जी में जेल अधिकारियों को तुरंत मंत्री की चिकित्सा जांच करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। जैन के वकील मोहम्मद इरशाद ने कहा कि जैन को जेल के अंदर बुनियादी भोजन और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि 31 मई को गिरफ्तारी के दिन से वह किसी जैन मंदिर नहीं जा पाए हैं और ‘जैन धर्म में गहरी आस्था होने के नाते, वह एक धार्मिक उपवास करते हैं और पका हुआ भोजन, दाल, अनाज और दूग्ध उत्पाद नहीं लेते।’
अर्जी में दावा किया गया कि आप मंत्री ‘जैन धर्म का कड़ाई से पालन करते हैं।’ अर्जी में दावा किया गया कि पिछले करीब छह महीने से वह सिर्फ फल, सब्जियां, बीज और सूखे मेवे या खजूर खाकर गुजारा कर रहे हैं और यह सामग्री वे सभी कैदियों के लिए उपलब्ध राशन के अपने कोटे से खरीद रहे हैं।
अर्जी में ये भी कहा गया है कि पिछले 12 दिनों से जेल प्रशासन ने जैन को उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुनियादी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना बंद कर दिया है। अर्जी में आगे कहा गया है कि धार्मिक उपवास के दौरान खाद्य पदार्थों को रोकना अवैध, मनमाना और उत्पीड़न है।
अर्जी में कहा गया है कि जैन 21 अक्टूबर को एमआरआई स्कैन सहित एक मेडिकल चेक-अप के लिए जाने वाले थे, लेकिन जेल अधिकारियों द्वारा किसी बहाने या अन्य कारणों का हवाला देते हुए ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई। जैन को भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने 17 नवंबर को जैन और दो अन्य को मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था।
इससे पहले, पिछले सप्ताह सामने आये जैन के कुछ वीडियो में कथित रूप से उन्हें जेल में मालिश कराते और आगंतुकों से मिलते हुए देखा जा सकता है, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। इस बीच, सूत्रों ने मंगलवार को दावा किया था कि जैन की मालिश करने वाला व्यक्ति एक नाबालिग से बलात्कार का आरोपी है। वीडियो को लेकर आलोचना का सामना कर रही आम आदमी पार्टी ने पूर्व में दावा किया था कि जैन जेल में फिजियोथेरेपी करवा रहे थे।
(भाषा इनपुट)