लखनऊ: आजम खान को गुरुवार को उत्तर प्रदेश के रामपुर की एक विशेष सांसद/विधायक अदालत ने हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराया और तीन साल की सजा सुनाई है। ऐसे में अब उनकी विधानसभा सदस्यता जाना तय है। 2019 का मामला खान द्वारा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन डीएम आईएएस आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ कथित भड़काऊ टिप्पणी से संबंधित है।
खान के खिलाफ मिलक कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था। न्यूज18 के अनुसार, 2022 में हाल के विधायक चुनावों में खान के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले वकील और एक स्थानीय भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने कहा, "आजम खान भड़काऊ बयान देकर दो समुदायों के बीच हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने तत्कालीन डीएम और उनकी मां के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था।"
उन्होंने आगे कहा, "मेरी शिकायत पर रिटर्निंग ऑफिसर ने मामले का संज्ञान लिया और भाषण के वीडियो फुटेज की जांच के बाद खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।" खान को इस साल मई में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला जेल से रिहा किया गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रामपुर के कोतवाली पुलिस स्टेशन से संबंधित एक धोखाधड़ी मामले में अंतरिम जमानत दी थी। आजम खान जमीन हड़पने समेत कई मामलों में दो साल से ज्यादा समय तक जेल में बंद रहे।