सलमान खान को मिली जमानत, मुंबई पहुंचने पर फैंस ने बोला 'भाई लव यू'
By पल्लवी कुमारी | Updated: April 7, 2018 15:00 IST2018-04-07T15:00:00+5:302018-04-07T15:00:00+5:30
काला हिरण शिकार मामला: सलमान अब कोर्ट की इजाजत के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। 7 मई को सलमान को फिर से निजी तौर पर अदालत में पेश होने पड़ेगा।

सलमान खान को मिली जमानत, मुंबई पहुंचने पर फैंस ने बोला 'भाई लव यू'
जोधपुर, 7 अप्रैल: काला हिरण शिकार मामले में सुपरस्टार सलमान खान को जमानत मिल गई है। सलमान के वकील महेश बोरा ने बताया कि सलमान को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और 25,000 रुपये के दो स्योरिटी बॉन्ड पर उन्हें जमानत दे दी है। इस फैसले से सलमान के फैन्स में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। जेल से छूटे सलमान खान सीधे मुंबई पहुंचे। वहां एयरपोर्ट से लेकर सलमान के घर तक उनके फैंस का भारी जमावड़ा लगा रहा। वहां भाई-भाई के नारे भी लगाए गए। फिलहाल सलमान अब कोर्ट की इजाजत के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। 7 मई को सलमान को फिर से निजी तौर पर अदालत में पेश होने पड़ेगा। वहीं, विश्नोई समाज सत्र न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख कर सकता है।
हालांकि ऐसा कहा जा रहा था कि जजों के तबादले की वजह से सलमान की जमानत चाचिका आज भी टल सकती थी। जज देवेंद्र कुमार जोशी ने सुनवाई के पहले सलमान को सजा देने वाले वकील जज देव कुमार खत्री से भी मुलाकात की थी।
He will have to submit two bonds of Rs 25 thousand each, he cannot leave the nation without the court's permission and will have to appear here again in person on May 7: Mahipal Bishnoi, Lawyer of Bishnoi community. #BlackBuckPaochingCasepic.twitter.com/zPoAvtSL1W
— ANI (@ANI) April 7, 2018
जज जोशी ही सलमान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई की। सलमान खान के वकील और बिश्नोई समाज के वकील का पक्ष सुनने के बाद ही जज जोशी ने यह फैसला सुनाया है। सलमान के वकील में काफी आत्मविश्वास दिख रहा था कि सलमान को बेल मिल जाएगी। कोर्ट में 10.30 से सुनवाई शुरू हुई थी और 11 बजे तक सुनवाई पूरी हो गई थी। जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और लंच के बाद 2 बजे फैसला सुनाया गया। सलमान खान की बहन पिछले चार दिनों से जोधपुर में ही है। आज भी बहन अलवीरा कोर्ट में जाने से पहले मंदिर गईं थी। कोर्ट में भी वह सुनवाई के वक्त मौजूद रही हैं।
गौरतलब है कि अक्टूबर 1998 में दो काले हिरणों का शिकार करने के मामले में जोधपुर की एक अदालत ने गुरुवार 5 अप्रैल को सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई थी। अदालत ने सलमान पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
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6 अप्रैल को सलमान की जमानत याचिक पर सुनवाई करते हुए जोधपुर सेशन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बीती रात भी सलमान खान को जोधपुर सेंट्रल जेल में ही बिताना पड़ा। 6 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई के वक्त सलमान की बहन अलवीरा और बॉडीगार्ड शैरा भी मौजूद रहे। सलमान के वकील तमाम दलीलों को देने के बाद भी सलमान का बेल लेने में नाकाम रहे थे। बिश्नोई समाज के वकील महिपाल बिश्नोई ने 6 अप्रैल को कोर्ट में दलील रखी कि चूंकि सलमान को तीन साल से ज्यादा की सजा हुई है तो इसलिए कोर्ट को बेल देने के पहले सीजेएम कोर्ट के रिकॉर्ड देखना चाहिए। जज ने बिश्नोई समाज के वकील की इस दलील को स्वीकार कर लिया था। इसलिए सलमान खान की बेल 6 अप्रैल को टल गई थी।
जोधपुर की स्थानीय अदालत ने काले हिरण के शिकार के लिए अभिनेता सलमान खान को पाँच साल कारावास की सजा सुनायी है। काले हिरण की हत्या मामले में अन्य आरोपी सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू को अदालत ने सबूतो के अभाव में बरी किया है।