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नहीं बदलेंगे सिविल सेवा परीक्षा के नियम, कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में दी जानकारी

By भाषा | Updated: August 10, 2023 19:34 IST

कार्मिक राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा अधिसूचित सीएसई नियमों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) हर साल सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) आयोजित करता है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा नियमों में बदलाव पर विचार करना व्यावहारिक नहीं पाया गया।

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ठळक मुद्देसिविल सेवा परीक्षा नियमों में नहीं होगा बदलावकार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में दी जानकारीबदलाव पर विचार करना व्यावहारिक नहीं पाया गया

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में प्रयासों की संख्या और आयु-सीमा के संबंध में मौजूदा प्रावधानों में किसी भी बदलाव पर विचार करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

कार्मिक राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा अधिसूचित सीएसई नियमों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) हर साल सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) आयोजित करता है। जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा, ‘‘सीएसई के कुछ उम्मीदवारों द्वारा दायर रिट याचिकाओं में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के आधार पर और विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के प्रकाश में, इस मामले पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में विधिवत विचार किया गया है और सीएसई के संबंध में प्रयासों की संख्या और आयु-सीमा के बारे में मौजूदा प्रावधानों में किसी भी बदलाव पर विचार करना व्यवहार्य नहीं पाया गया है।’’

जितेंद्र सिंह ने कहा कि सीएसई की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा आयोजित करने की तारीखें और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित और अधिसूचित किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘आयोग द्वारा सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2023 का आयोजन 28 मई 2023 को किया गया है और परिणाम 12 जून को घोषित किए गए हैं, जिसमें पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों (यानी 14,624) को योग्य घोषित किया गया है। सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2023 के कुछ असफल उम्मीदवारों ने अदालतों का दरवाजा खटखटाया है।’’ 

बता दें कि  यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ( UPSC) के नियमों के अनुसार परीक्षा में भाग लेने के लिए  उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (SC/ST) कैटेगरी-  5 साल आयु में छूट दी गई है। OBC कैटेगरी- 3 साल आयु में छूट दी गई है। डिसेबल्ड डिफेंस सर्विस पर्सनल कैटेगरी में 35 साल की उम्र तक परीक्षा दे सकते हैं। जनरल/EWS कैटेगरी  6  बार परीक्षा दे सकते हैं। OBC कैटेगरी- 9  बार, SC/ST कैटेगरी- असीमित (आयु सीमा तक), डिसेबल्ड डिफेंस सर्विस पर्सनल कैटेगरी-9  बार, एक्स- सर्विसमैन कैटेगरी- 9  बार और PwBD कैटेगरी- 9 बार परीक्षा दे सकते हैं। 

टॅग्स :संघ लोक सेवा आयोगजितेन्द्र सिंहCivil Services Examination Center
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