आरटीपीसीआर जांच के लिए केवल 45 वस्तुओं की आपूर्ति कर सकते हैं: केएमएससी ने केरल उच्च न्यायालय को बताया
By भाषा | Updated: August 3, 2021 13:20 IST2021-08-03T13:20:08+5:302021-08-03T13:20:08+5:30

आरटीपीसीआर जांच के लिए केवल 45 वस्तुओं की आपूर्ति कर सकते हैं: केएमएससी ने केरल उच्च न्यायालय को बताया
कोच्चि,तीन अगस्त केरल के सरकारी चिकित्सा सेवा निगम (केएमएससी) ने मंगलवार को यहां उच्च न्यायालय को बताया कि वह निजी प्रयोगशालाओं द्वारा मांगी गई 115 वस्तुओं की सूची में से केवल 45 वस्तुओं की आपूर्ति कर सकता है, ताकि प्रयोगशालाएं सरकार की ओर से निर्धारित 500 रुपये में आरटीपीसीआर जांच कर सकें।
केएमएससी ने अदालत को बताया कि जिन 115 वस्तुओं का अनुरोध किया गया है, उनमें से उसके पास केवल 45 वस्तुओं का ठेका है। उसने न्यायमूर्ति टी आर रवि की एकल पीठ को यह भी बताया कि कुछ प्रयोगशालाओं ने अलग अलग मशीनें लगाई हैं और इसके लिए उन्हें अलग अलग प्रतिक्रयाशील द्रव्य (रिएजेंट्स) की जरूरत होगी, जिनकी अल्प मात्रा में खरीद मुश्किल है।
निगम ने कहा कि ऐसी वस्तुओं की कम मात्रा में खरीद केएमएससी की स्थापना के मकसद को विफल करेगा। केएमएससी की स्थापना सामानों की बड़ी खेप खरीदने के लिए की गई है ताकि ये किफायती साबित हों।
अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कहा कि इस मामले में अब शुक्रवार को आगे विचार किया जायेगा। अदालत ने केएमएससी को उन वस्तुओं की सूची पेश करने का भी निर्देश दिया जिनकी आपूर्ति वह कर सकता है।
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