यूरोपीय देशों की यात्रा करना चाहते हैं रॉबर्ट वाड्रा, अदालत से मांगी इजाजत
By भाषा | Published: September 9, 2019 07:27 PM2019-09-09T19:27:13+5:302019-09-09T19:27:13+5:30
वाड्रा के खिलाफ धन शोधन निषेध कानून (पीएमएलए) के तहत जांच चल रही है। वाड्रा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी ने विशेष न्यायाधीश अरविन्द कुमार से कहा कि उनके मुव्वकिल 21 सितंबर से आठ अक्टूबर तक यूरोपीय देशों की यात्रा करना चाहते हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत से स्पेन और अन्य यूरोपीय देश जाने की अनुमति मांगी।
वाड्रा के खिलाफ धन शोधन निषेध कानून (पीएमएलए) के तहत जांच चल रही है। वाड्रा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी ने विशेष न्यायाधीश अरविन्द कुमार से कहा कि उनके मुव्वकिल 21 सितंबर से आठ अक्टूबर तक यूरोपीय देशों की यात्रा करना चाहते हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने वाड्रा की अर्जी पर जवाब देने के लिए अदालत से वक्त मांगा है और कहा कि उनहें अपने स्तर पर भी आवदेन का सत्यापन करने की जरूरत है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 सितंबर तय की है।
Rouse Avenue court fixes 12th September as the next date of hearing. https://t.co/vFOhng8OiP
— ANI (@ANI) September 9, 2019
वाड्रा लंदन के ब्रयानस्टोन स्क्वायर पर 19 लाख पाउंड की संपत्ति खरीदने से जुड़े धन शोधन के आरोपों का सामना कर रहे हैं। इससे पहले अदालत ने जून में वाड्रा को स्वास्थ्य कारणों से छह सप्ताह के लिए अमेरिका और नीदरलैंड जाने की अनुमति दी थी। हालांकि अदालत ने वाड्रा को ब्रिटेन जाने की अनुमति नहीं दी थी। ईडी ने आशंका जतायी थी कि आरोपी को यदि ब्रिटेन भेजा गया तो वह साक्ष्य नष्ट कर सकता है।