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राजद प्रमुख लालू यादव के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया कुर्की जब्ती का आदेश?, 2011 में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप

By एस पी सिन्हा | Updated: May 17, 2025 15:20 IST

सीवान की एसीजेएम- प्रथम की अदालत ने कुर्की-जब्ती की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश आज पारित किया है।

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ठळक मुद्देपहले से ही धारा 144 लागू थी और ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग वर्जित था।बावजूद लालू प्रसाद यादव ने ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करते हुए भाषण दिया था। मामले की अगली सुनवाई 30 मई को निर्धारित की गई है।

पटनाः राजद प्रमुख लालू यादव के ऊपर अब कुर्की जब्ती की तलवार लटक रही है। दरअसल, सीवान के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी(एसीजेएम)-1 की कोर्ट लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। मामला साल 2011 का है, जब तत्कालीन रेल मंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा था। बताया जाता है कि यह मामला उस समय का है जब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 109 दारौंदा में राजद प्रत्याशी परमेश्वर सिंह के समर्थन में लालू प्रसाद यादव ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए भाषण दिया था। जिस स्थान पर उन्होंने भाषण दिया, वहां पहले से ही धारा 144 लागू थी और ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग वर्जित था।

इसके बावजूद लालू प्रसाद यादव ने ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करते हुए भाषण दिया था। इस घटना के बाद उनके विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में उनकी लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए सीवान की एसीजेएम- प्रथम की अदालत ने कुर्की-जब्ती की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश आज पारित किया है।

इस मामले की अगली सुनवाई 30 मई को निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि लालू यादव पहले ही चारा घोटाला के मामले में दोषी करार दिए जा चुके हैं। हालांकि फ़िलहाल वे जमानत पर चल रहे हैं। वहीं उनके खिलाफ नौकरी के बदले जमीन घोटाला का भी आरोप है। इसकी भी सुनवाई दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में चल रही है। इन सबके बीच अब लालू यादव पर कुर्की की प्रक्रिया जारी करने क़ा आदेश सिवान कोर्ट ने जारी कर दिया है।

टॅग्स :लालू प्रसाद यादवबिहारआरजेडी
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