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चारा घोटाला मामलाः राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, सीबीआई ने सजा बढ़ाने की मांग की, जानें क्या है पूरा मामला

By एस पी सिन्हा | Updated: February 23, 2023 16:03 IST

चारा घोटाला मामलाः सीबीआई ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटले मामले में सजा बढ़ाने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

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ठळक मुद्देसीबीआई की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई की गई।निचली अदालत की ओर से जगदीश शर्मा को 7 साल की सजा दी गई।निचली अदालत ने लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है।

पटनाः राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीबीआई ने उनके खिलाफ चारा घोटले मामले में सजा बढ़ाने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सीबीआई की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई की गई।

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने खुद को और अधिक समय देने की मांग की है। जिसके बाद अदालत ने सीबीआई को दिया 4 सप्ताह का समय दिया है। इस मामले में 4 सप्ताह के बाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने के बाद लालू प्रसाद यादव की परेशानी और बढ़ सकती है। चारा घोटाला मामले में उन पर आरोप है कि वह षड्यंत्रकारियों में में शामिल हैं।

निचली अदालत की ओर से जगदीश शर्मा को 7 साल की सजा दी गई। सीबीआई की मांग है कि लालू प्रसाद यादव को भी देवघर कोषागार धोखाधड़ी मामले में कम से कम इतनी ही सजा मिलनी चाहिए। चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी (आरसी 64 ए/96) मामले में सजा की अवधि को कम बताते हुए यह याचिका दायर की गई है।

सीबीआई ने अपनी तरफ से दायर याचिका में कहा है कि निचली अदालत ने लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। जबकि दूसरे आरोपियों को इसी मामले में सात साल की सजा दी गई है। इसी आधार पर लालू की सजा बढ़ाई जाए।

उल्लेखनीय है कि चारा घोटाला मामला पशुओं के लिए दवा और अस्पताल के लिए उपकरण खरीदने के नाम पर 4.7 लाख रुपये देवघर जिला पशुपालन विभाग को आवंटित हुआ था। लेकिन घोटाला करने वाले लोगों ने जाली कागजातों के सहारे 89 लाख रुपये से अधिक की राशि की निकासी कर ली थी।

लालू प्रसाद पर आरोप था कि उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए मामले की जांच के लिए आयी फाइल को 5 जुलाई, 1994 से 1 फरवरी, 1996 तक अपने पास रोके रखा। मामला बढ़ा तो 2 फरवरी, 1996 को जांच के आदेश दिए गए। 

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