मथुरा की अदालत से मस्जिद के खिलाफ अर्जी खारिज करने का अनुरोध

By भाषा | Updated: March 22, 2021 23:04 IST2021-03-22T23:04:50+5:302021-03-22T23:04:50+5:30

Request from Mathura court to dismiss the application against the mosque | मथुरा की अदालत से मस्जिद के खिलाफ अर्जी खारिज करने का अनुरोध

मथुरा की अदालत से मस्जिद के खिलाफ अर्जी खारिज करने का अनुरोध

मथुरा, 22 मार्च इंतज़ामिया शाही मस्जिद कमेटी ने सोमवार को मथुरा की एक अदालत से एक मंदिर के पास स्थित उस मस्जिद को हटाने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया, जिसके बारे में श्रद्धालुओं का मानना है कि वह भगवान कृष्ण का जन्मस्थान है।

कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ परिसर से 17वीं सदी की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के अनुरोध वाली याचिका अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और चार अन्य ने दायर की है।

सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) की अदालत को एक लिखित बयान में इंतज़ामिया शाही मस्जिद कमेटी ने अनुरोध किया कि याचिका को खारिज कर दिया जाए। कमेटी ने इसके लिए उपासनास्थल (विशेष प्रावधान)अधिनियम, 1991 के प्रावधानों का उल्लेख किया जो 15 अगस्त, 1947 से पहले के उपासनास्थलों पर दावा करने के लिए वाद दायर करने पर रोक लगाता है।

कमेटी के बयान में कहा गया है वाद रद्द किये जाने के योग्य है क्योंकि शाही इदगाह मस्जिद का निर्माण 15 अगस्त 1947 से पहले हुआ था।

कमेटी ने अपने वकील नीरज शर्मा के माध्यम से बयान में कहा कि मस्जिद का निर्माण न तो केशव देव मंदिर की भूमि पर किया गया था और न ही वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव किया जा सकता है क्योंकि इसका निर्माण सदियों पहले किया गया था।

31-सूत्री बयान में कहा गया है संरचना के निर्माण को चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और इसका निर्माण 1669 में हुआ था। इसमें कहा गया है कि यह कहना गलत है कि मस्जिद का निर्माण मंदिर से संबंधित भूमि के एक हिस्से पर किया गया था।

अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तिथि एक अप्रैल तय की।

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Web Title: Request from Mathura court to dismiss the application against the mosque

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