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बच्ची से बलात्कार के दोषी युवक को 20 साल कैद की सजा, नाबालिग के साथ रेप में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

By उस्मान | Updated: October 13, 2021 08:35 IST

बलात्कार के अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई और बीस- बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

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ठळक मुद्देमां के साथ बलात्कार के आरोप में बेटा गिरफ्तारनाबालिग के साथ रेप में व्यक्ति को कठोर आजीवन कारावासबलात्कार करने के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार

गुजरात के सूरत में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 2017 में एक बच्ची का अपहरण कर उससे बलात्कार करने के दोषी व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी। 

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत के न्यायाधीश दिलीप महिदा ने इन्द्रजीत अरक (30) को दोषी ठहराते हुए 20 साल सश्रम कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। 

जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उसे और एक साल जेल में रहना होगा। अदालत ने राज्य सरकार की योजना के तहत पीड़िता को 1.5 लाख रुपये की सहायता राशि देने का भी आदेश दिया। 

प्रवासी कामगार की बेटी, पीड़िता, अप्रैल 2017 में सचिन जीआईडीसी थाना क्षेत्र में स्थित अपने आवास पर दोस्तों के साथ खेलते वक्त लापता हो गयी थी। उसकी गुमशुदगी की शिकायत थाने में दर्ज करायी गयी। 

जांच में पता चला कि अरक बच्ची को अपने साथ उत्तर प्रदेश और पंजाब ले गया और उससे कई बार बलात्कार किया। पुलिस ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो कानून के तहत गिरफ्तार किया था। 

मां के साथ बलात्कार के आरोप में बेटा गिरफ्तारउत्तर प्रदेश के बरेली जिले के ग्रामीण क्षेत्र में मां के साथ बलात्कार करने के आरोप में बेटे को गिरफ्तार किया गया है। बरेली के पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राज कुमार अग्रवाल ने बताया कि घटना की जांच करायी गयी जिसके बाद आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया गया। 

उन्होंने बताया कि दुष्कर्म के आरोपी किशन लाल (26) के खिलाफ उसकी मां की तहरीर पर थाना भमोरा में दुष्कर्म और धमकी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

अग्रवाल ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अग्रवाल ने घटना के संदर्भ में बताया कि रविवार रात को बेटे ने कथित तौर पर अपनी विधवा मां के साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया और इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बाद में पीड़िता ने अपने रिश्तेदारों को घटना के बारे में जानकारी दी और फिर पुलिस में मामला दर्ज कराया।  

नाबालिग के साथ रेप में व्यक्ति को कठोर आजीवन कारावासहैदराबाद की एक अदालत ने 45 वर्षीय व्यक्ति को 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के जुर्म में कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनायी। प्रथम अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश बी सुरेश ने चाय स्टॉल चलाने वाले इस व्यक्ति को बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम एवं भादंसं की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया और उसे कठोर आजीवन कारावास (बची हुई स्वाभाविक उम्र के लिए) की सजा सुनायी। 

अदालत ने उस पर 20,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन के अनुसार यह व्यक्ति 16 जून, 2018 को लड़की को जबर्दस्ती अपने दो-पहिया वाहन से एक रीयल एस्टेट कार्यालय ले गया और वहां उसने उसके साथ बलात्कार किया। बाद में लड़की ने अपनी मां को आपबीती बतायी। मां ने इस घटना की शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।  

बलात्कार करने के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तारझारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में 25 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी एक रिश्तेदार से उसके घर पर कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में  गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। यह जानकारी पुलिस के एक अधिकारी ने दी। 

आरोपी को एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया था जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने कहा कि व्यक्ति नशे की हालत में था और उसने अपनी 22 वर्षीय रिश्तेदार के विरोध के बावजूद यह अपराध किया। 

पुलिस ने कहा कि पीड़िता के पति की तीन साल पहले मौत हो गई थी और घटना के वक्त उसके घर पर कोई मौजूद नहीं था। पुलिस ने कहा कि पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया और व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है।  

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ) 

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