ललितपुर: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की एक विशेष अदालत ने 17 वर्षीय लड़की के सामूहिक बलात्कार के मामले में दोषी पाए गए दो युवकों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई और उन पर जुर्माना लगाया।
विशेष लोक अभियोजक रमेश कुमार सिंह ने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश चन्द्र मोहन श्रीवास्तव की अदालत ने दोषियों को बुधवार को यह सजा सुनाई।
अदालत ने जखौरा थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ 12 जून, 2015 की रात सामूहिक बलात्कार किये जाने का दोषी पाए जाने पर सिरोन कलां गांव के रहने वाले राहुल लोधी (23) और विनैका गांव के रहने वाले त्रिलोक (24) को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई और दोनों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
उन्होंने बताया कि किशोरी 12 जून, 2015 को अपने परिजन के साथ जखौरा क्षेत्र के एक गांव में आयोजित विवाह समारोह में शामिल होने गई थी। उसी दौरान वह रात करीब आठ बजे शौच के लिए घर से बाहर गई और तभी दोनों युवक उसे मोटरसाइकिल पर जबरन बैठाकर गांव से तीन किलोमीटर दूर ले गए तथा उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया।
किशोरी के गर्भवती होने का पता चलने के बाद बलात्कार के आरोप में पकड़ा गया शख्स
महाराष्ट्र के पालघर जिले में 15 वर्षीय किशोरी के गर्भवती होने पर उससे बलात्कार किए जाने का एक मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने उससे कई बार कथित तौर पर बलात्कार किया था।
उन्होंने बताया कि यह अपराध इस साल जनवरी से मई के बीच हुआ और 20 वर्षीय युवक को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पालघर जिला ग्रामीण नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने बताया कि लड़की ने हाल में पेट दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उसे चिकित्सीय जांच के लिए ले जाया गया। इसके बाद सामने आया कि वह गर्भवती है।
लड़की के परिजन ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अधिकारी ने बताया कि आरोपी युवक लड़की के घर जाया करता था और उसने यह अपराध उस वक्त किया जब लड़की के माता-पिता घर पर नहीं होते थे।
पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया है।
(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)