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राणा कपूर ने कम कीमत पर दिल्ली में संपत्ति हासिल करने के लिये आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया

By भाषा | Updated: December 22, 2021 20:52 IST

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मुंबई, 22 दिसंबर एक विशेष अदालत ने यहां कहा कि यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर ने प्रथम दृष्टया “कम कीमत” पर एक मूल्यवान संपत्ति हासिल करने के लिये अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया। अदालत ने दिल्ली के एक प्रमुख स्थान पर संपत्ति की बिक्री से संबंधित मामले में कपूर के सह-आरोपी कारोबारी गौतम थापर की जमानत याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश एम आर पुरवार ने मंगलवार को थापर को जमानत देने से इनकार कर दिया था और विस्तृत आदेश बुधवार को उपलब्ध हुआ।

मामला दिल्ली में अमृता शेरगिल मार्ग पर स्थित एक संपत्ति को राणा कपूर की पत्नी के स्वामित्व वाली कंपनी को बेचने के आरोपों से संबंधित है, जिसके लिए मुंबई में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा एक अलग प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा दायर आरोपपत्र में थापर का नाम है।

आरोप पत्र और अन्य दस्तावेजों के अवलोकन के बाद, अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह पता चला है कि यस बैंक के तत्कालीन प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राणा कपूर ने अपर्याप्त कीमत पर एक मूल्यवान संपत्ति हासिल करने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया। संपत्ति का वास्तविक मूल्य हालांकि अधिक था।

अदालत ने कहा कि इसके अलावा, गौतम थापर (आरोपी नंबर 2), अवंता रियल्टी के प्रमोटर, और राणा कपूर की पत्नी बिंदू (आरोपी नंबर 4), ने अपनी-अपनी कंपनियों के माध्यम से राणा कपूर को उक्त अपराध को करने के लिये उकसाया।

सीबीआई जांच के अनुसार, यह पता चला कि राणा कपूर, थापर और बिंदू राणा कपूर के साथ साजिश में, धोखाधड़ी से बैंक को कम कीमत पर संपत्ति को बिक्री के लिए जारी करने के लिए प्रेरित करने में सक्षम थे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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