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टीवी पत्रकार अमन चोपड़ा को राजस्थान हाईकोर्ट ने दी राहत, गिरफ्तारी से मिली अंतरिम सुरक्षा

By रुस्तम राणा | Updated: May 8, 2022 16:52 IST

हत देते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय ने शनिवार को उनके खिलाफ टीवी शो 'देश झुकने नहीं देंगे' प्रसारित करने और बाद में इसे ट्विटर पर पोस्ट करने के लिए तीन में से दो प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।

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ठळक मुद्देकोर्ट ने तीन में से दो एफआईआर में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान कियाबाद की दो प्राथमिकी को लेकर कोर्ट ने कहा, उनकी जांच स्वयं में जायज नहीं

जयपुर: न्यूज 18 के टीवी पत्रकार अमन चोपड़ा को राजस्थान हाईकोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने पत्रकार की गिरफ्तारी न हो, इसके लिए उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। राहत देते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय ने शनिवार को उनके खिलाफ टीवी शो 'देश झुकने नहीं देंगे' प्रसारित करने और बाद में इसे ट्विटर पर पोस्ट करने के लिए तीन में से दो प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। अमन चोपड़ा के इस शो के परिणाम स्वरूप कथित तौर पर सांप्रदायिक दंगे हुए।

मालूम हो कि राजस्थान में अलवर जिले के राजगढ़ शहर में मंदिरों के विध्वंस के बाद एक टीवी शो की एंकरिंग करने के बाद चोपड़ा के खिलाफ अप्रैल में तीन एफआई दर्ज कराई गई थीं। पहली प्राथमिकी 23 अप्रैल को डूंगरपुर के बिछवाड़ा थाने में कांग्रेस कार्यकर्ता कृष्णा राज सिंघल ने दर्ज कराई थी। दूसरा बूंदी में, उसी दिन और तीसरा अलवर में 24 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार ने कहा, "चूंकि कार्रवाई के एक ही कारण के लिए बाद की प्राथमिकी और उनकी जांच स्वयं में जायज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट (सुप्रा) के निर्णयों के मद्देनजर, कोई सवाल ही नहीं है कि याचिकाकर्ता को सुरक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इन मामलों में गिरफ्तार अत: याची को थाना कोतवाली, अलवर में दर्ज प्राथमिकी संख्या 372/2022 तथा थाना सदर, बूंदी में दर्ज प्राथमिकी संख्या 200/2022 में अगले आदेश तक गिरफ्तार नहीं किया जायेगा।

इससे पहले याचिकाकर्ता के वकील वीआर बाजवा ने कहा कि एक ही अधिनियम के लिए डूंगरपुर, बूंदी और अलवर में तीन प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि बाद की दो प्राथमिकी की आपराधिक जांच को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा की भी मांग की थी।

टॅग्स :Rajasthan High Courtjournalist
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