राजस्थान सरकार ने गुर्जरों समेत पांच समुदायों को दी एक प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी
By भाषा | Published: July 2, 2018 06:36 PM2018-07-02T18:36:48+5:302018-07-02T18:36:48+5:30
रविवार को इस विषय पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और मंडलीय उपसमिति के प्रतिनिधियों के बीच चार घंटे तक बैठक हुई थी।
जयपुर, 2 जुलाईः राजस्थान सरकार ने गुर्जरों समेत पांच समुदायों को अतिपिछड़ा कैटेगरी के तहत 1 प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है। 2 जुलाई को इसके लिए परिपत्र जारी कर दिया गया। अति पिछड़ा वर्ग के तहत पांच जातियां (1) बंजारा/बालदिया/लबाना, (2) गाडिया लुहार/गदालिया (3) गुर्जर: गुजर, (4) राइका/रेबारी और (5) गाडरिया हैं जिन्हें वर्ष 1994 से अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया था। इसके अलावा गुर्जर आंदोलन के दौरान दर्ज 203 मुकदमों को अलग-अलग चरणों में वापस ले लिया गया है। इससे पहले रविवार को राजस्थान के संसदीय कार्यमंत्री राजेंद्र राठौड ने कहा था कि गुर्जरों को एक प्रतिशत आरक्षण देने के मुद्दे पर जल्दी ही परिपत्र जारी किया जाएगा।
शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में भर्तियों के लिए जारी दो अलग अलग आदेशों में कहा गया है कि अति पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग में मेरिट के आधार पर प्रवेश अथवा नियुक्ति नहीं होने की स्थिति में, पहले तो अन्य पिछड़ा वर्ग में 21 फीसदी आरक्षण के तहत प्रवेश या नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा। उसके बाद इन अभ्यर्थियों को अति पिछड़ा वर्ग के लिये निर्धारित एक प्रतिशत आरक्षण के लिये विचार किया जायेगा।
आदेश में कहा गया है ‘‘सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि अति पिछड़ा वर्गों को केवल अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए समझा जा रहा है और आरक्षण के लिए तय दिशानिर्देशों का समुचित पालन नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार ने गत 21 दिसम्बर 2017 को गुर्जरों को अति पिछड़ा वर्ग के तहत एक प्रतिशत आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की थी।
गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जयपुर में सात जुलाई को होने जा रही बैठक का विरोध करने की चेतावनी दी थी। इसके बाद कल संसदीय कार्यमंत्री राजेन्द्र राठौड ने गुर्जर नेताओं के साथ एक बैठक में आश्वासन दिया था कि आरक्षण के स्पष्टीकरण संबंधी परिपत्र को शीघ्र जारी किया जाएगा।
रविवार को इस विषय पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और मंडलीय उपसमिति के प्रतिनिधियों के बीच चार घंटे तक बैठक हुई थी। राठौड़ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर प्रदेश में पहली बार 1252 गुर्जर अभ्यार्थियों को पांच प्रतिशत आरक्षण के तहत जो नौकरियां मिली थीं उनमें से वंचित रहे 102 अभ्यर्थियों के लिए आदेश जल्द जारी कर दिये जायेंगे। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने इससे पहले चेतावनी दी थी कि 24 घंटे के अंदर परिपत्र जारी नहीं होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जयपुर में सात जुलाई को होने वाली सभा का विरोध किया जाएगा।
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