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5 अधिकारियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना, वेतन से काटने का आदेश, जानिए क्या है पूरा मामला

By भाषा | Updated: January 1, 2022 17:31 IST

एक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, एक नगर पालिका का अधिशासी अधिकारी और तीन तहसीलदार हैं। आयोग ने जुर्माने की राशि पांचों के वेतन से काटने का आदेश दिया है।

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ठळक मुद्देनिजी स्कूल में सर्व शिक्षा अधिकार के तहत प्रवेश का विवरण माँगा था।अधिकारी के रवैये पर नाराजगी व्यक्त की और उन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। शिक्षा अधिकारी ने करीब दो साल तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया।

जयपुरः राज्य सूचना आयोग ने नागरिकों को सूचना का अधिकार कानून के तहत जानकारी मुहैया कराने में कोताही बरतने पर अलग-अलग मामलों में पांच अधिकारियों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। जिनपर जुर्माना लगा है उनमें से एक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, एक नगर पालिका का अधिशासी अधिकारी और तीन तहसीलदार हैं।

आयोग ने जुर्माने की राशि पांचों के वेतन से काटने का आदेश दिया है। आयोग ने भीलवाड़ा जिले में सहाड़ा के बाबूलाल सेन के मामले में सुनवाई करते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के रवैये पर नाराजगी व्यक्त की और उन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सेन ने विभाग से एक निजी स्कूल में सर्व शिक्षा अधिकार के तहत प्रवेश का विवरण माँगा था।

लेकिन शिक्षा अधिकारी ने करीब दो साल तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। सूचना आयुक्त नारायण बारेठ ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक 15 दिन में सेन को सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। राज्य सूचना आयोग ने एक अन्य मामले में उनियारा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पर स्थानीय नागरिक मुजम्मिल अहमद को सूचना देने में कोताही बरतने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

आयोग ने उदयपुर के ऋषभदेव के तहसीलदार पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। आयोग ने यह आदेश ऋषभदेव के जी. आर. मीणा के आवेदन पर सुनवाई करते वक्त दिया। मीणा ने 2019 में तहसील से संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत आदिवासी समुदाय के जमीन संबंधी एक मामले में सूचना मुहैया कराने का आग्रह किया था।

लेकिन तहसीलदार ने उसकी उपेक्षा की। आयोग ने तहसीलदार को पंद्रह दिन में मीणा को सूचना मुहैया कराने का निर्देश दिया है। राज्य सूचना आयोग ने दो अलग-अलग मामलों में उदयपुर के वल्लभनगर और बूंदी में केशवरायपाटन के तहसीलदारों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है।

राजस्थान सरकार ने देर रात 46 आईएएस, 37 आईपीएस और 9 आईएफएस अधिकारियों के तबादले किये

राजस्थान सरकार ने देर रात 43 आईएएस, 45 आईपीएस और 14 आईएफएस अधिकारियों की पदोन्नति की और 46 आईएएस, 37 आईपीएस और 9 आईएफएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना रहे आईएएस नीरज के पवन को बीकानेर के संभागीय आयुक्त के पद पर लगाया गया है।

वहीं आईएएस भंवर लाल मेहरा को अजमेर संभागीय आयुक्त बनाया गया है। विभाग के अनुसार, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रूपिंदर सिंह को अजमेर रेंज का महानिरीक्षक बनाया गया है। वहीं आईएएस प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार को पदोन्नति देकर अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाये गये हैं।

आईपीएस सुनील कुमार विश्नोई को पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर, शिवराज मीणा को पुलिस अधीक्षक धौलपुर, केशर सिंह शेखावत को पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण, शेलेन्द्र सिंह इंदोलिया को पुलिस अधीक्षक करौली, मृदुल कच्छावा को जयपुर में पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) के पद पर लगाया गया है।

चार आईपीएस अधिकारियों विशाल बंसल, एस सेंगाथिर, वी के सिंह और हवा सिंह घुमरिया को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर और राजेन्द्र प्रसाद गोयल को पदोन्नति देकर उपमहानिरीक्षक के पद पर लगाया गया है। 1998 बैच के आईएएस अधिकारी टी रविकांत, सुबीर कुमार और वैभव गालरिया को प्रमुख शासन सचिव की रैंक पर पदोन्नति दी गई है।

टॅग्स :राजस्थानजयपुरआरटीआई
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